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स्विट्ज़रलैंड: पहाड़ों पर कुदरत का करिश्मा, मशीनों का जलवा और हम सबको ‘आज खाने में क्या है की चिंता?’ || लखनऊ : अखिलेश का दावा, SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद, बताया- लोकतंत्र के लिए घातक || चेन्नई : राहुल गांधी अगले महीने तमिलनाडु में कर सकते हैं 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम || उत्तर प्रदेश : गोंडा में मुठभेड़ के बाद तीन गौतस्कर गिरफ्तार, बहराइच में शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल

मुंबई। दक्षिण मुंबई में गुरुवार को जे.जे. हॉस्पिटल के पास इस मानसून के सबसे बुरे हादसे में करीब 117 साल पुरानी छह मंजिला इमारत के गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई और अन्य 34 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने कहा कि देर शाम तक मलबे में दर्जन भर लोग फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इमारत के मलबे में से अब तक 34 लोगों बचाया गया है। इमारत के गिरने के कारणों की जांच हो रही है। दक्षिण मुंबई के भीड़भाड़ वाले भिंडी बाजार के मौलाना शौकत अली रोड पर हुसैनी बिल्डिंग को छह साल पहले खतरनाक घोषित किया गया था। गुरुवार सुबह 8.25 बजे यह भरभरा कर गिर गई। इसमें इमारत के निवासी फंस गए।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट किया, मुंबई में एक इमारत के गिरने की घटना दुखद है। मेरी संवेदना इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ है और मैं घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जांच का आदेश दिया। पुनर्वास मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिए जाने व घायलों का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की। विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने एमएचएडीए को इमारत का पुनर्निनिर्माण सुनिश्चित नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।   घायलों में पांच अग्निशमन कर्मी व एक एनडीआरएफ जवान भी शामिल है। एक महिला ने बताया कि इमारत में एक प्लेस्कूल भी था। जिस समय इमारत ढही, प्लेस्कूल उसके दो घंटे बाद खुलने वाला था। दोपहर में बीएमसी की एक बुलेटिन में बताया गया कि इमारत के भूतल पर एक खाली गोदाम था और शेष ऊपरी मंजिलों में 10 घर थे। एक बीएमसी के अधिकारी ने कहा, ‘‘खतरनाक इमारत को खाली करने के लिए 2011 में नोटिस दी गई और निवासियों को खाली करने का आदेश दिया गया जिससे पुनर्विकास परियोजना शुरू हो सके, लेकिन लोगों ने चेतावनी का पालन नहीं किया।’’एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन, अग्निशमन कर्मी, खोजी कुत्ते के दस्ते व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मलबे में से लोगों को खोजने के लिए लगाए गए हैं। इस दौरान स्थानीय निवासियों, खास तौर से दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने अपने राहत प्रयास शुरू किए और हाथों से मलबे को हटाकर पीडि़तों को बचाने का प्रयास किया।   मुंबई में मंगलवार की बाढ़ के बाद यह इमारत गिरने का पहला बड़ा हादसा है और 26 अगस्त को चंडीवली क्रिस्टल बिजनेस पार्क में हादसे के पांच दिन बाद यह दूसरा हादसा है। बिजनेस पार्क हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले बीती 25 जुलाई को घाटकोपर में साई दर्शन बिल्डिंग के गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी।   साभार-khaskhabar.com     

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नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की जून में खत्म हुई तिमाही के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई और यह वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही के 6.1 फीसदी से घटकर 5.7 फीसदी पर आ गई। आधिकारिक आंकड़ों से गुरुवार को यह जानकारी मिली।   केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 5.7 फीसदी की वृद्धि दर के साथ 31.10 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान इसकी वृद्धि दर 6.1 फीसदी थी।   अगर हम जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना एक साल पहले की समान तिमाही से करें तो इसमें काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान जीडीपी की रफ्तार 7.9 फीसदी थी।साभार-khaskhabar.com     

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शिमला। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित अन्य आठ आरोपियों को चार्जशीट के साथ पेश किए गए दस्तावेज की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। वीरभद्र सिंह के वकीलों ने पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज वीरेंद्र कुमार गोयल के समक्ष कहा कि उन्हें अब तक सभी दस्तावेज की कॉपी नहीं मिली है। ऐसे हालात में आरोपों पर बहस करना उनके लिए संभव नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने एजेंसी को दस्तावेज मुहैया करवाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह पर सीबीआई और ईडी ने सितंबर 2015 में मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने मामले में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि वीरभद्र ने अपनी आय से 192 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति जमा की है। इस मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दायर की है।सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी किसी अन्य मामले में व्यस्त थे, इसलिए दस्तावेज की कॉपी आरोपियों को मुहैया नहीं करवाई जा सकी। दस्तावेज मुहैया करवाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। इससे पहले 28 जुलाई को हुई सुनवाई में वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह व सात अन्य ने आवेदन दायर करके आरोप पत्र के साथ साथ कुछ अन्य कागजात मांगे थे।   साभार-khaskhabar.com     

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इंदौर। योगगुरु व पतंजलि ब्रांड के स्वामी बाबा रामदेव ने राम रहीम के अनाचार का खुलासा होने के बाद यहां मंगलवार को कहा कि किसी एक व्यक्ति के आधार पर किसी समूह को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। धर्मसत्ता के लिए एक आचार संहिता बननी चाहिए। पतंजलि योग संस्थान के प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे रामदेव ने संवाददाताओं से कहा कि देश में राजसत्ता और धर्मसत्ता पर जिस तरह से कलंक लगे हैं, इसको देखते हुए उसके शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है। इसके लिए आचार संहिता बने, खासकर धर्मसत्ता के लिए आचार्यो ने जो तय की थी, वैसी आचार संहिता बननी चाहिए।    राम रहीम को लेकर पूछे गए सवाल पर रामदेव ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के आचारण के आधार पर उस समाज, वर्ग को निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए। आज भी लाखों संत हैं, जो प्रामाणिकता से सद्चरित्रता, पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं, किसी एक साधु-संत ने गलती की और उस आधार पर पूरी परंपरा को अपराधी मान लेना गलत है। बाबा ने कहा कि यह सच है कि हर दो-तीन साल में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे बहुत शर्मिदगी झेलना पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में शिखर पर हैं, उन्हें अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए और वे अगर ऐसा करते हैं, कानून को तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। साभार-khaskhabar.com   

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हिसार। सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल को हिसार कोर्ट ने दो केसों में बरी कर दिया है। हांलांकि बाबा रामपाल इन दोनों मामलों में बरी होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे। रामपाल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और हत्या के मामले चलते रहेंगे। ज्ञातव्य है कि रामपाल लगभग तीन साल से जेल में बंद थे। जिन दो केसों में हिसार कोर्ट ने रामपाल को बरी किया है वेे केस 426 और 427 को लेकर जुडे हैं। इन दोनों मामलों में रामपाल सहित 11 लोग आरोपी थे। ज्ञातव्य है कि रामपाल के खिलाफ देशद्रोह सहित आधा दर्जन केस दर्ज हैं और वह हिसार की सेंट्रल जेल में बंद हैं।   बरी होने के बाद भी जेल में रहेंगे रामपाल:  ज्ञातव्य है कि पिछले बुधवार को 426 औ 427 के मामलों में रामपाल की कोर्ट में पेशी हुई थी। तब कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हिसार कोर्ट की कार्यवाही हुई। जज मुकेश कुमार ने दोनों केसों में रामपाल को बरी कर दिया। हांलांकि रामपाल देशद्रोह और हत्या का केस चलते रहेंगे। इसलिए बरी होने के बाद भी वे जेल में ही रहेंगे। वहीं रामपाल पर फैसले को देखते हुए हिसार में धारा 144 लगाई गई थी।    क्या है मामला: ज्ञातव्य है कि सतलोक आश्रम संचालक रामपाल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज है। इन दोनों मामलों में रामपाल के साथ प्रीतम सिंह, राजेंद्र, रामफल, विरेंद्र, पुरुषोत्तम, बलजीत, राजकपूर ढाका, राजकपूर और राजेंद्र को आरोपी बनाया गया है।  रामपाल पर हत्या का केस भी: ज्ञातव्य है कि रामपाल कबीर पंथ विचारधारा वाले हैं। रामपाल स्वामी रामदेवानंद महाराज के शिष्य हैं। रामपाल को तीन वर्ष पहले बरवाला में हुए विवाद के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं रामपाल पर वर्र्ष 2006 में भी हत्या का केस दर्ज हुआ था।    कौन हैं रामपाल दास:स्वघोषित संत रामपाल दास का जन्म हरियाणा के सोनीपत के गोहाना तहसील के धनाना गांव में हुआ था। रामपाल पहले सरकारी नौकरी में थे। रामपाल हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। नौकरी के दौरान ही उनकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद महाराज से हुई।    रामदेवानंद महाराज से प्रभावित होकर रामपाल उनके शिष्य बन गए। 18 साल नौकरी करने के बाद 21 मई 1995 को रामपाल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सत्संग करने लगे। धीरे धीरे रामपाल के अनुयायियों की संख्या बढती गई और एक महिला ने करोंथा गांव में रामपाल दास महाराज को आश्रम के लिए जमीन दे दी। इस पर रामपाल ने 1999 में ट्रस्ट की मदद से सतलोक आश्रम की नींव रखी।    साभार-khaskhabar.com       

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शिमला। जिले के कोटखाई में गुड़िया गैंग रेप व मर्डर केस में सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 8 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल है। मामले में पुलिस महानिरीक्षक की गिरफ्तारी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में कई आलाअधिकारियों की भी मिली भगत है। मामले में सीबीआई दो बार कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है और अगले महीने फिर से अपनी जांच पेश करनी है। यह एक अहम खुलासा सीबीआई के द्वारा किया गया है क्योंकि मामले को लेकर पूरे राज्यभर में कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 4 जुलाई को जिले के कोटखाई में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। हंगामा होने के बाद यह केस सीबीआई को सौंपा गया था। इससे पहले भी 6 लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें से एक की कोटखाई थाने में ही हत्या कर दी गई थी। साभार-khaskhabar.com     

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शिमला। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम पर चल रहे यौन शोषण के मामले में 25 अगस्त को कोर्ट के फैसले के बाद हुए बवाल के बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी हाई एलर्ट जारी है। हालांकि रोहतक जेल के कोर्ट रूप में बलात्कारी बाबा को 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है लेकिन फिर भी एतिहातन हाई एलर्ट जारी रखा गया है। आशंका है कि सजा तय होने के बाद अनुयायी एक बार फिर सड़कों पर उतरकर बवाल कर सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए हिमाचल के डीजीपी सोमेश गोयल ने सभी एसपी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही डेरा अनुयायियों की बस्तियों और डेरों के आसपास की गतिविधियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए है। गोयल ने कहा कि कांगड़ा में बाबा के डेरे पर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। अगर फिर भी कोई आपत्तिजनक स्थिति होती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डेरे की जमीन का रिकॉर्ड खंगालने के आदेश - डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पालमपुर स्थित चचियां डेरे की संपत्ति जब्त करने की हलचल शुरू हो गई है। डेरे की जमीन का रिकॉर्ड खंगालने के आदेश मिलते ही राजस्व विभाग ने दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि संपत्ति जब्त करने के आदेश अभी तक नहीं मिले हैं। मौजूदा समय में चचियां का डेरा करीब 300 कनाल जमीन पर चल रहा है। इसका रिकॉर्ड भी राजस्व विभाग ने खंगाला है। बाकी जमीन एक कमेटी के नाम है। इस कमेटी के सभी सदस्य हिमाचली बताए जा रहे हैं।साभार-khaskhabar.com     

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रोहतक। दुष्कर्म के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख को दुष्कर्म के दो मामलों में 20 साल के सश्रम कारावास व 30 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। डेरा प्रमुख के वकील एस.के. गर्ग ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि सजा सुनाने में उदारता बरती जाए क्योंकि दुष्कर्म के मामले पुराने हैं।   गर्ग ने कहा, हमने अदालत से निवेदन किया कि मामले में उदारता बरती जाए क्योंकि मामले 18 साल पुराने हैं और इस अवधि के दौरान दूसरे अन्य मामले नहीं हैं। उन्होंने अदालत से यह भी निवेदन किया कि राम रहीम के सामाजिक कार्यों पर विचार करते हुए उन्हें न्यूनतम सजा दी जाए। राम रहीम के वकील ने कहा हमने सीबीआई की विशेष अदालत को राम रहीम के स्वास्थ्य का हवाला दिया था।    साथ ही कहा था कि इन्होंने बहुत सारे भलाई के काम भी किए हैं। लेकिन, जज ने राम रहीम को 20 साल की सजा के साथ ही दोनों पीडि़तों को 14 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा अब ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दी जाएगी। डेरा प्रमुख राम रहीम को सोमवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। राम रहीम को यह सजा अपनी दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म व आपराधिक धमकी देने के मामले में दी गई।   साभार-khaskhabar.com     

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चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सोमवार को दुष्कर्म मामले में सजा सुनाए जाने से पहले तनाव फैलने के मद्देनजर हरियाणा व पंजाब की सरकारों ने रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 29 अगस्त (मंगलवार) तक के लिए रोक लगा दी। इससे पहले पंचकूला में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दुष्कर्म मामले में अदालत के फैसले से एक दिन पहले मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को दोनों राज्यों ने 24 अगस्त (गुरुवार) को निलंबित कर दिया था। राम रहीम के मामले में सजा का निर्धारण विशेष अदालत सोमवार को करेगी।    इसके लिए रोहतक के जेल परिसर में एक विशेष अदालत बनाई जाएगी। न्यायधीश को सजा सुनाने के लिए रोहतक ले जाया जाएगा। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह, राम निवास ने रविवार को कहा, हरियाणा सरकार ने वॉयस काल को छोडक़र मोबाइल नेटवर्क पर उपलब्ध सभी 2जी, 3जी, 4जी, सीडीएमए व जीपीआरएस, सभी एसएमएस सेवाओं व डोंगल सेवाओं सहित मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर राज्य में 29 अगस्त, सुबह 11.30 बजे तक के लिए रोक को बढ़ा दिया है।सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2002 में अपनी दो साध्वियों से दुष्कर्म का दोषी करार दिया था। राम रहीम के हरियाणा व पंजाब में लाखों समर्थक हैं। बाद में राम रहीम को रोहतक शहर के पास एक जेल में स्थानांतरित किया गया। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के परिसर में भी इंटरनेट लीज लाइन की सुविधाएं 29 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।   एसीएस ने कहा कि यह आदेश सीबीआई अदालत द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के दौरान राज्य में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की रोकथाम के मद्दनेजर जारी किया गया है। ऐसा ही आदेश पंजाब सरकार ने भी लागू किया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।   साभार-khaskhabar.com   

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कोटा | स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को हैंगिंग ब्रिज पर ट्रैफिक का ट्रायल किया। इस ट्रायल के दौरान वाहनों को ब्रिज के ऊपर से निकाला गया। रविवार को भी ट्रायल चलता रहेगा। ट्रालय के बाद 29 अगस्त को ब्रिज को आमजन के लिए खोल दिया जाएगा।  शाम पांच बजे ट्रायल के लिए जैसे ही इसे खोला गया यहां से गुजरने वाले वाहनाें की कतार लग गई। 28 अगस्त को शाम 4 बजे इसे ट्रायल बंद कर दी जाएगा। बाद में 29 अगस्त को खोला जाएगा। 278 करोड़ रुपए लागत से 11 साल लगे बने 1.4 किमी. लंबे इस ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अगस्त को दोपहर दो बजे उदयपुर से ही बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे।  समारोह का लाइव टेलिकास्ट कोटा में हैंगिंग ब्रिज पर भी दिखाया जाएगा। यहां तीन बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इससे ब्रिज से दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर से झालावाड़ होते हुए भोपाल, इंदौर तथा बारां होते हुए शिवपुरी, ग्वालियर जाने आने वालों को सुविधा होगी।  साभार-khaskhabar.com   

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नई दिल्ली/चंडीगढ। हरियाणा और पंजाब में कानून एवं व्यवस्था बिगडऩे से प्रभावित हुई रेलगाडिय़ों का संचालन दोबारा बहाल कर दिया गया है। रेलवे ने रविवार को बताया कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा क्लीयरेंस मिलने के बाद रेलगाडिय़ों को बहाल कर दिया गया है। उत्तरी रेलवे के प्रवक्ता नीरज शर्मा ने बताया, ‘दिल्ली-जम्मू, दिल्ली-अमृतसर, दिल्ली-चंडीगढ़, मुरादाबाद-सहारनपुर-अंबारा मार्गों की सभी रेलगाडिय़ों को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है।’’   उन्होंने बताया कि दिल्ली-रोहतक-बटिंठा खंड के लि सुरक्षा क्लीयरेंस का अभी भी इंतजार है और अभी तक 25 रेलगाडिय़ों को बहाल कर दिया गया है। दुष्कर्म मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद भडक़ी हिंसा के बाद से हरियाणा और पंजाब जाने वाली 600 से अधिक रेलगाडिय़ां प्रभावित हुई थीं। इस हिंसा में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है।साभार-khaskhabar.com     

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नई दिल्ली। अभी तक 2 लाख रूपए से अधिक का सोना खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी था। लेकिन अब जल्द चाहे कितनी भी राशि का सोना खरीदने और बेचने पर भी पैन कार्ड अनिवार्य किया जा सकता है।  अब सरकार को अब इस बाबत फैसला लेना है कि वह ऐसा करती है कि नहीं। फिलहाल रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है।  दरअसल लोग थोड़ा थोड़ा सोना खरीदकर कालेधन को धीरे धीरे बदल रहे हैं। जिसकी शिकायत कई दिनों से मिल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस की गई है। उम्मीद है जल्द इस पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। साभार-khaskhabar.com   

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नारद संवाद

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स्विट्ज़रलैंड: पहाड़ों पर कुदरत का करिश्मा, मशीनों का जलवा और हम सबको  ‘आज खाने में क्या है की चिंता?’

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