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आवारा पशु छोड़ने पर नगर मजिस्ट्रेट ने की कार्यवाही

मथुरा। आवारा पशुओं को नगर में छुट्टा छोडे जाने पर कार्यवाही के तहत पशुपाल पर नगर मजिस्ट्रेट ने पहली कार्यवाही की है। हालांकि सहायक नगर आयुक्त ने भी पशुपालकों पर पशुओं को सडकों पर छोडे जाने पर कार्यवाही किये जाने की बात कही है और इसके तहत कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने वीरू यादव पुत्र मुगलू यादव निवासी पुरानी छावनी थाना सदर बाजार द्वारा अपने पशु को आवारा छोड़ने पर उसके विरूद्ध विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए धारा 151 के अन्तर्गत कार्यवाही की।
श्री सिंह ने मथुरा-वृन्दावन के सभी पशु पालकों को निर्देश दिये है कि दूध निकालने के पश्चात अपने पशुओं को अनावश्यक रूप से सड़कों पर न छोड़ें। पशुओं को सड़कों पर छोड़ने के कारण अनावश्यक रूप से जाम एवं दुर्घटना की स्थिति की सम्भावना बढ़ जाती है साथ ही जनपद की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने जनपद के सभी पशु पालकों से अपील की है वह अपने पशुओं को अवारा न छोड़ें यदि किसी का पशु अवारा रूप में पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

नारद संवाद

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