BREAKING NEWS

मीडियाभारती वेब सॉल्युशन अपने उपभोक्ताओं को कई तरह की इंटरनेट और मोबाइल मूल्य आधारित सेवाएं मुहैया कराता है। इनमें वेबसाइट डिजायनिंग, डेवलपिंग, वीपीएस, साझा होस्टिंग, डोमेन बुकिंग, बिजनेस मेल, दैनिक वेबसाइट अपडेशन, डेटा हैंडलिंग, वेब मार्केटिंग, वेब प्रमोशन तथा दूसरे मीडिया प्रकाशकों के लिए नियमित प्रकाशन सामग्री मुहैया कराना प्रमुख है- संपर्क करें - 0129-4036474

डलब पेनकार्ड धारक प्रकरणः जांच में बीएसए ने 12 शिक्षकों को दी क्लीन चिट

सौंख। पिछले कई माह से जनपद में चल रहे डबल पेनकार्ड धारक शिक्षकों लेकर जांच में 12 शिक्षकों को निर्दोष मानते हुए वेतन भुगतान को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश कर दिया है। इससें शिक्षक संगठन में खुशी की लहर है।


डबल पेनकार्ड धारक शिक्षकों की चल रही विभागीय जांच समिति ने 29 में से 12 शिक्षकों को निर्दोष मना है। इसे लेकर बीएसए चंद्रशेखर ने शासन के आदेश पर जांच समिति गठित की गई थी। जिसमें जनपद के 29 डबल पेनकार्ड धारक शिक्षक शामिल थे।

डबल पेनकार्ड धारक शिक्षकों की चार चरणों में विभागीय जांच हुई। जांच के दौरान शिक्षकों ने अपने समस्त साक्ष्य और शैक्षिक अभिलेखों सहित विभाग के समक्ष उपस्थित हुए। विभाग ने संघन जांच के उपरांत 12 शिक्षकों को प्रथम दृष्ट्रया निर्दोष मानते हुए जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने वित्तीय एंव लेखाधिकारी को 12 शिक्षकों का वेतन भुगतान अभिलंब करने का आदेश है।

इस आदेश से शिक्षकों में खुशी की लहर है। इस दौरान विभाग ने डोरीलाल शर्मा, विनीता वर्मा, गुरूप्यारी संत्सगी, अनिल कुमार, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, वीना शर्मा, नीलम अरोड़ा, भारती, राकेश शर्मा, मिथलेश कुमारी, सुनीता कुमारी को बीएसए द्वारा क्लीन चिट दे दी है। और वित एंव लेखाअधिकारी कार्यालय का वेतन भुगतान के लिए आदेश कर दिया है। शिक्षक संघ के जिला सह संयोजक डोरी लाल शर्मा ने बताया कि हम शिक्षक पिछले तीन माह से वेतन भुगतान को लेकर काफी परेशान थे।

इसे लेकर कई बीएसए कार्यालय में समस्या से अवगत कराया था। विभाग ने जांच में 12 शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए निर्दोष मानते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया है। एंव समिति की जांच शासन को भेज दी गई है।

 

नारद संवाद

देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि

Read More

हमारी बात

Bollywood


विविधा


शंखनाद

पुरानी कहावत और नया भारत

Read More