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चार गैंगस्टर की 78 लाख की संपत्ति जब्त

मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र में अपराध के जरिये अवैध तरिके से अर्जित की गयी चल, अचल सम्पत्ति, जिसकी कीमत लगभग 78 लाख रुपये है को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया है। अभियुक्त आरिफ की तहसील छाता के ग्राम नगला उटावर थाना कोसीकलां में एक पक्का मकान 197.15 वर्ग मीटर। अभियुक्त मुब्बा उर्फ मुबारिक की’तहसील छाता के ग्राम नगला उटावर थाना कोसीकलां में एक पक्का मकान 87.10 वर्ग मीटर। अभियुक्त कंजर की तहसील छाता के ग्राम नगला उटावर थाना कोसीकलां में एक पक्का मकान 34.40 वर्ग मीटर तथा अभियुक्त भोली की’तहसील छाता के ग्राम नगला उटावर थाना कोसीकलां में एक पक्का मकान 34.40 वर्ग मीटर संपत्ति को जब्त किया गया है। मुब्बा उर्फ मुबारिक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा रखने व गुण्डा एक्ट जैसे संगीन धाराओं में आठ अभियोग, आरिफ के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा रखने व हत्या करने का प्रयास जैसे संगीन धाराओं में छह अभियोग, कंजर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा रखने, एनडीपीएस एक्ट व मारपीट जैसे संगीन धाराओं में पांच अभियोग व भोली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा रखने व हत्या करने का प्रयास जैसे संगीन धाराओं में चार अभियोग अभियोग पंजीकृत है।

 

नारद संवाद

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