देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read More
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बुधवार को वेतनभोगी करदाताओं को आगाह किया कि कर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी आमदनी को छुपाए नहीं या कटौती और रियायतों को बढ़ा चढ़ाकर दर्ज नहीं करें और चेतावनी दी की गलत क्लेम करने वालों पर कर चोरी के मामलों की तरह कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को जारी एक पन्ने की सलाह में विभाग ने कहा, ‘‘करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बेइमान मध्यस्थों के झूठे वादों या गलत सलाह का शिकार ना बनें, आयकर रिटर्न में गलत जानकारी भरने पर कर चोरी के मामलों की तरह कार्रवाई की जाएगी।’’
सलाह में कहा गया, ‘‘अगर इस तरह के गलत दावे सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी करते हैं तो आचरण नियमों के तहत संबंधित सर्तकता विभाग को कार्रवाई के लिए मामला भेजा जाएगा।’’
इसमें कहा गया कि विभाग मध्यस्थों पर भी मुकदमा चला सकता है या उचित कार्रवाई के लिए मामले को दूसरी कानून प्रवर्तक एजेंसियों के पास भेज सकता है।
विभाग का बेंगलुरू स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र आईटीआर के मामलों को स्वचालित नियम-आधारित तरीके से निपटाता है, जिसमें किसी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं होती है।
साभार-khaskhabar.com













Related Items
तमिलनाडु में भारी बारिश, मौसम विभाग ने 11 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट
विद्युत विभाग के खिलाफ होलीगेट पर दिया धरना
सीमा शुल्क विभाग ने कोलकाता में कार के बोनट से 2.5 करोड़ रुपये का तस्करी का सोना किया जब्त