देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
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नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया हालांकि न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस मामले में निचली अदालत के सामने छह अप्रैल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। अदालत ने कहा, निचली अदालत के सामने कार्यवाही चलेगी।
अदालत ने कहा, मैं राहत दे रहा हूं कि उन्हें (केजरीवाल और सिसोदिया) छह अप्रैल को निचली अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट है। उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालत के सामने अपने वकीलों के जरिये छूट आवेदन पेश करेंगे जिस पर कानून के अनुसार फैसला होगा। अदालत ने ये निर्देश आप नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
इन नेताओं ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को निरस्त करने की मांग की थी। दोनों ने निचली अदालत के सामने कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया था। इस अदालत को इस मामले में मुद्दे तय करने हैं। नेताओं ने कहा कि उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश में खामी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी शिकायत दायर की गई है। हाईकोर्ट ने गुरूवार को इस मामले में शिकायतकर्ता शर्मा को नोटिस जारी किया और उनसे 28 जुलाई तक अपना जवाब देने को कहा। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में योगेंद्र यादव का नाम भी जोडा है।
शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव लडने का अनुरोध किया और कहा कि केजरीवाल उनके सामाजिक कायोंü से खुश हैं। उन्होंने चुनाव लडने के लिए आवेदन भरा क्योंकि सिसोदिया और यादव ने उनसे कहा कि आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया।
बता दें, केजरीवाल व अन्य के खिलाफ वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से भी डीडीसीए को लेकर मानहानि का केस दायर किया हुआ है।
साभार-khaskhabar.com













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