देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा। कोरोना की दूसरी लहर में 59 घंटे की घर बंदी शुक्रवार को रात्रि आठ बजे से लागू हो गई। सोमवार की सुबह सात बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगे। इस दौरान बहुत कुछ बंद रहेगा लेकिन सब कुछ नहीं।
यह जानना बेहद जरूरी है कि घर बंदी में क्या बंद रहेगा और क्या नहीं? जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अवगत कराया है कि कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि आठ बजे से प्रत्येक सोमवार की प्रातः सात बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।
उक्त कोरोना कफ्र्यू के समय आवश्यक सेवा, एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवायें तथा सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जायेगी।
इस सम्बंध में श्री चहल ने दिशा निर्देश दिये हैं कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रणध्रोकथाम हेतु जनपद में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि आठ बजे से प्रातः सात बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
इस संबंध में कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चैकिंग की जाए तथा सभी कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।
अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी तथा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी। सरकारी, निजी अस्पताल, सरकारी, निजी मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से आक्सीजन से संबंधित समस्या के संबंध में शासन को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा जनपद में फागिंग कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाये तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों, सूक्ष्य, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के संचालन की छूट होगी, यदि कोई भी व्यक्ति इन इकाईयों के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी अनुमति पत्र या औद्योगिक इकाईयों द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाकर इन इकाईयों में कार्य हेतु आना-जाना चाहता है, तो उसे उसकी अनुमति दी जायेगी।
मास्क न लगाने पर 10 हजार तक जुर्माना
प्रत्येक शहर एवं ग्राम के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायी जाये। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 तथा दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार तक जुर्माना किया जाये। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व होगा।
उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्ग, चैराहों एवं बाजार आदि का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अन्दर ही मनाने हेतु जनसामान्य को प्रेरित करें। शनिवार व रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ-साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिक एवं श्रमिकों को नियमानुशार आने जाने की अनुमति होगी।
शादी समारोह पर पुलिस की कडी नजर
शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी तथा परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई.डी. कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे।
होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों को छूट
ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डिलीवरी करने वाली कम्पनियों जैसे फिल्पकार्ट एवं एमेजोन तथा इस प्रकार की सभी कम्पनियों को शनिवार व रविवार को बंदी तथा नाईट कोरोना कफ्र्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए उनके आई.डी. कार्ड के आधार पर आने जाने की छूट होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 के अन्तर्गत एवं धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।













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