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बिहार में सड़क हादसे में मौत के बाद आश्रितों को मिलेगा 5 लाख रुपये का मुआवजा

पटना। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो गया। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सडक हादसे में मरने वालों के आश्रितों और घायलों को राज्य सरकार 15 सितंबर से मुआवजा देगी। मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाएगा वही गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी।

परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है। इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी।

इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी।

विभाग के मुताबिक, बीमारहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा। पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी। वाहन मालिक अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहनों को जब्त करने के बाद नीलाम की जाएगी और राशि वसूली जाएगी।

बिहार के परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार आग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था बुधवार से पूरे राज्य में लागू हो गया है। दुर्घटना होने पर मुआवजे का दावा किये जाने के बाद इसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी उसके बाद जिलाधिकारी अंतिम रूप से मुआवजे का फैसला करेंगे।

मुआवजे की राशि दुर्घटना सहायता निधि से सीधे परिवहन पदाधिकारी को भेजी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में एक से अधिक लोगों की मौत होने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजा की राशि पीड़ित परिवार को दी जाती थी।


साभार-khaskhabar.com

 

नारद संवाद

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