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खुद राजनीतिक पार्टियां आर्थिक स्थित देख कर चुन रहीं प्रत्याशी

मथुरा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पद का प्रत्याशी चुनाव के दौरान कितन रूपये खर्च कर सकता है चुनाव आयोग ने यह गाइड लाइन जारी कर दी है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य मात्र 10 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करना होगा। जनपद में करीब 100 ग्राम पंचायत बडी हैं। यहां मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इन ग्राम पंचायतों में सात हजार से ज्यादा मतदाता है। जबकि तमाम छोटी ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की संख्या इसके मुकाबले बेहद कम है। ऐसे में प्रधान पद के लिए तय धनराशि के मुताबिक प्रत्याशी खर्च करेंगे यह नहीं माना जा सकता है।


पंचायत चुनावों में लम्बे समय से कहावत चल निलकी है कि जो खर्च करेगा वही जीतेगा। इस खर्चे में नदक धन राशि देने से लेकर शराब, दावत और दूसरे तमाम लालच शामिल हैं। मथुरा जनपद में चैथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होना है। जबकि दावेदार प्रत्याशियों ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर सभी प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च और नामांकन फार्म से लेकर जमानत धनराशि तक की जानकारी मतदान अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। चुनावी खर्चे और जमानत धनराशि की जानकारी के लिए संभावित दावेदार अधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं।

जनपद मंे यह है पदों का आंकडा


मथुरा जनपद इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 6560 ग्राम पंचायत सदस्य, 504 ग्राम प्रधान, 813 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 ब्लॉक प्रमुख और 33 जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए गांव-गांव लोग चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। दावेदार नामांकन से लेकर जमानत धनराशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अधिकारियों से प्राप्त करने में जुटे हैं।

यह आएगा नामांकन का खर्च


ग्राम प्रधान पद के लिए फार्म शुल्क 150 रुपये, प्रधान 300 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये रखा गया है। ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान की जमानत धनराशि दो हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है।

नारद संवाद

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