देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा। लाॅकडाउन 3.0 की घोषणा के बाद अब कुछ बंदिशों के साथ कामकाज पटरी पर लौटेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने निर्देश दिये हैं कि सभी प्रकार की औद्योगिक ईकाइयों को प्रारम्भ करने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। इसके लिए वह उपायुक्त उद्योग को अपना आवेदन उनकी बेवसाइट पर करें। उन्होंने बताया कि ईकाइयों को कच्चा माल आपूर्ति एवं उनके गोदाम खोलने की भी अनुमति दी जायेगी, किन्तु ऐसी ईकाइयों को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ईकाइयों के संचालन के दौरान सामाजिक एवं शारीरिक दूरी बनाये रखनी होगी। भवन, कार्यालय आदि के प्रवेश द्वार, समस्त उपकरण, लिफ्ट, टाॅयलेट, वाॅटर पाॅइंट, समस्त दीवारें आदि सेनेटाइज करायी जायेंगी।
श्री मिश्र ने बताया कि बड़ी ईकाइयां जहां 50 से अधिक श्रमिकों को लाने की व्यवस्था की गयी है, ऐसे उद्योग अपने ट्रान्सपोर्ट में क्षमता से आधे ही व्यक्तियों को ला सकेंगे तथा सभी वाहन सेनेटाइज करे जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवेश करने के बाहर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। संस्थानों में हाथ धोने और सेनेटाइज की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि दो व्यक्तियों के कार्य करने के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जायेगी, लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों के उपयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में माॅल को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानें आवश्यक एवं गैरआवश्यक सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शादी-विवाह हेतु सशर्त अनुमति दी जायेगी, जिसमें 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
श्री मिश्र ने नगर मजिस्टेªट को निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के श्रमिक एवं व्यवसायी, अध्यनरत छात्र-छात्रायें, पर्यटक जो लाॅक डाउन के कारण अपने जनपद नहीं जा सकें हैं। वह जनसुनवाई पोर्टल रंदेनदूंपण्नचण्दपबण्पद पर अपना पंजीकरण कराकर अपने जनपद व राज्य जाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माणों की अनुमति दी जाती है, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति ऐसे स्थानों पर दी जा रही है, जहां पर श्रमिक साइट पर रहकर ही कार्य करें, उन्हें बाहर आना-जाना न पड़े।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार मांदढ़, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बृजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार मीणा, नगर मजिस्टेªट मनोज कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी महावन जग प्रवेश, उप जिलाधिकारी सदर क्रान्ति शेखर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।













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