देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा। लाॅकडउन 4.0 जनता के लिए राहत लेकर आया है। जिला प्रशासन ने कुछ कडी शर्तों के साथ मथुरा वृंदावन क्षेत्र के बाजारों को सप्ताह में तीन दिन खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान बाजार पूरी तरह से नहीं खुलेगा और जो दुकान खुलेंगी उन पर भी कडी शर्र्तें लगाई गई है।
इंसीडेंट कमांडर एवं एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से मिले सुझावों पर जिलाधिकारी, एसएएसपी और नगर आयुक्त से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत जनपद में लाॅकडउन अवधि में मथुरा वृंदावन नगरीय क्षेत्रों में सील और प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड कर अन्य क्षेत्रों में दूकान और प्रतिष्ठानों के खोले जाने पर निर्णय लिया गया है। इसके तहत बुधवार, शुक्रवार और रविवार को यमुनापार, कृष्णापुरी, सदर बाजार, सिविल लाइन्स, धौलीप्याउ, मसानी, जयसिंह पुरा, बिरला मंदिर, औरंगाबाद, टाउनशिप, गोविंद नगर, महाविद्या, महोली रोड, मंडी चैराहा, सौंख रोड, सरस्वती कुंड, नया बस स्टैण्ड, भूतेश्वर क्षेत्र के बाजार खुलेंगे।
इसी प्रकार से गुरूवार, शनिवार और सोमवार को कृष्णा नगर, राधा नगर, जन्मस्थान, डीग गेट, जन्भूमि लिंक रोड, आगरा रोड, भरतपुर गेट जंक्शन रोड, डैम्पीयर, चैकी बाग बहादुर, वृंदावन एवं सभी बाजार खुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोले जाएंगे।
शाम को आठ बजे से सुबह आठ बजे तक संपूर्ण लाकडाउन एवं धारा 144 लागू रहेगी। ये नियम कंटेनमेंट और बफर जोन के लिए लागू नहीं किये गये हैं। प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी दुकान के आगे छह छह फीट की दूरी पर पांच गोले बनाये और एक बार में पांच से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने दे। अगर इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माल, क्लब, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हाॅल सिनेमा हाॅल आदि को खोलने की अनुमति नहीं है। जितनी भी दुकानें खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेस कवर और मास्क लगान होगा। किसी भी ग्राहक ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानदारों को सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।
मंदिरों के खुलने का अभी करना होगा इंतजार
समस्त पूजा स्थल, धार्मिक स्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे, किसी भी धार्मिक जुलूस आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न संगठन धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग करते रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर से मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा जा चुका है। जिला प्रशासन ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है।
इन दुकानों पर रहेंगे अतिरिक्त प्रतिबंध
रेस्टोरंेट सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ मिठाई बेच सकेंगे, दुकान में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। दुध मिठाई की दुकानें सुबह सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। स्ट्रीट बैंडर प्रतिबंधित रहेंगे। फल सब्जी वाले भ्रमणशील रह कर बेच सकेंगे। पूडी, कचैडी, समौसा की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।













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