देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा। लाॅकडाउन में घर पर रहे आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक के लिए जून का महीना खासा व्यस्त रहने वाला है। इस महीने में आपको जीएसटी, स्कूल फीस, बिजली बिल, पानी का बिल, नगर निगम के कर सब चुकाने हैं। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति 100 प्रतिशत रहेगी। यहां तक कि बिजली विभाग तीन शिफ्ट में काम करने की तैयारी कर रहा है।
अप्रैल महीने तक ही 50 करोडा का बकया शहरी उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग का हो गया था। लाॅकडाउन ेके दौरान भी विभाग ने अपने कार्यालय खोले और बिल भुगतान के लिए लोगों को तरह तरह से प्रेरित किया। यहां तक कि क्षेत्रीय कार्यालयों से कर्मचारी और अधिकारियों ने क्षेत्र के सभ्रांत और मौजूदा लोगों से संपर्क साधा और बिल जमा कराने के लिए कहा। अधिकारियों का कहना था कि जब विभाग कार्यवाही करता है तो आप लोग ही बीच में आते हैं। विभाग ने अब वसूली के लिए कमर कस ली है। वसूली किस तरह की जाये इस पर मंथन चल रहा है। स्कूल फीस को लेकर भी यही स्थिति है। विद्यालय संचालक लगातार अभिभावों से संपर्क करते रहे। मैसेज भेज कर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया। कुछ विद्यालयों ने तो अपने काउंटर भी खोल दिये थे। जिस पर किताब कापी भी उलब्ध थी। आन लाइन कक्षाओं का संचालन भी किया गया जिससे स्कूल प्रबंधन लगातार अभिभावकों के संपर्क में था। अन लाइन कक्षाओं के चलते वह फीस का दावा भी मजबूत कर रहे थे। शिक्षण संस्थाएं अभी खुली नहीं हैं लेकिन अब वसूली के लिए विद्यालय दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। जून में अधिकांश विद्यालय फीस वसूली चाहते हैं। लॉकडाउन में घर पर ही बंद रहे व्यापारियों के लिए भी यह महीना व्यस्त होने जा रहा है। जन सहयोग समूह के संचालक एवं व्यापारी नेता अजय अग्रवाल का कहना है कि डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को फरवरी 2020 की अवधि तक का रिटर्न 30 जून तक भरना है। जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा एवं पांच करोड़ रुपये तक है, उनको फरवरी 2020 का रिटर्न 29 जून तक भरना है। पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को यह रिटर्न 24 जून तक जमा करने का मौका रहेगा। इस अवधि तक कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन देरी के लिए उनको ब्याज देनी होगी। यदि रिटर्न चार अप्रैल 2020 एवं 24 जून 2020 की अवधि में जमा हुआ है, तो देय टैक्स पर ब्याज नौ फीसदी की दर से लगेगी। यदि रिटर्न 24 जून के बाद जमा किया तो देय टैक्स पर ब्याज 18 फीसदी की दर से जमा होगी।













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