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MATHURA : दुकानदार का किया चालान

सौंख। कस्बा में नगर पंचायत कर्मचारियों की मनमानी के चलते जिला प्रशासन की रोस्टर प्रणाली को ताक पर रखकर एक बैल्डिंग दुकानदार का जबरदस्ती चलान कर दिया। जबकि रोस्टर के अनुसार दुकान खोलने का आदेश जिला प्रशासन का था। प्रभारी ईओ रोस्टर को भूल गये। मामला व्यापार मंडल कार्यालय पहुंचा।


 शनिवार को जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में रोस्टर प्रणाली के विपरीत दुकान खोलनेे वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान केे दौरान नगर पंचायत प्रशासन अपने अधिकारों को भूल कर रोस्टर प्रणाली के अनुसार खुली हुई बैल्डिंग दुकानदार का सौ रूपये का जुर्माना करते हुए चालान कर दिया। जब कि रोस्टर प्रणाली में बैल्डिंग दुकानदारों की सप्ताह में छः दिन खोलने के आदेश है।

इसे लेकर दुकानदार हरदम सिंह व्यापार मंडल कार्यालय पहुंचाकर अपनी समस्या से अवगत कराया। हरदम सिंह ने बताया कि प्रशासन के आदेश से दुकान खुली हुई थी। बिना रोस्टर प्रणाली देखे प्रभारी ईओ ने सौ रूपये का चलान कर दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेश अग्रवाल का कहना है कि बैल्डिंग व्यापारी का जबरदस्ती चलान और दुकान बंद कराने का मामला एसडीएम के संज्ञान में डाला गया। नगर ंपचायत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नही कर रही है। आरोप है कि नगर पंचायत के कर्मचारी खुलेआम मनमानी कर रहे है।

अधिशासी अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि रोस्टर प्रणाली के मुताबिक दुकान खुली हुई थी। बैल्डिंग दुकानदार का चालान की वापिस की कार्यवाही की जायेगी। और कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

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