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MATHURA : लाॅक डाउन में शासन के नियमों का पालन कराया जायेगाः जिलाधिकारी

मथुरा। लाॅकडाउन 2.0 के समाप्त होने के बाद तीसरा लाॅकडाउन नई शर्तों के साथ लागू किया गया है। इसमें कुछ सहूलियतें जनता को दी गई हैं वहीं सरकारी कार्यालयों पर पडे ताले भी खुलेंगे। इस बीच लोगों को कुछ बातों को लेकर भ्रम भी पैदा हो गया है। जिलाधिकारी सर्वज्ञरम मिश्र ने लाॅकडाउन को किन शर्तों के साथ आगे बढाया जाएगा इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने निर्देश दिये हैं कि जनपद में राज्य सरकार द्वारा लाॅक डाउन में प्राप्त निर्देशों का अक्षरतः का पालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कार्य एवं आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों को अनुमति दी जायेगी। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन्स के अनुसार सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों को भी खोला गया है, जिसमें कोरोना के अतिरिक्त अन्य बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जायेगा। श्री मिश्र ने बताया कि सरकारी कार्यालय खुलेंगे, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति 33 प्रतिशत रखी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य सामान की खरीद में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहन में केवल दो ही व्यक्ति, जिसमें एक ड्राइवर एवं एक व्यक्ति पिछली शीट पर बैठक कर जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन दवा, औषधि, चिकित्सीय उपकरण तथा इनके कच्चे माल व अन्तरवर्तीय निर्माण सामग्री शामिल है। ऐसी उत्पादन ईकाइयां, जिनका चलाना आवश्यक हो, उन्हें अनुमति दी जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालयों को सेनेटाइज किया जायेगा एवं कार्यालयों में सेनेटाइज का प्रयोग किया जायेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए कार्य करेंगे। कार्यालय के परिसर में सभी वाहनों एवं मशीनरियों को कीटाणुओं नाशक स्प्रे के माध्यम से विसंगित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपदवासी आरोग्य सेतु एप को डाउनलाॅड करें। गुटका, तम्बाकू आदि पर प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि साइकिल रिक्शा, आॅटो रिक्शा, कैब सर्विसेज, टैक्सी आदि को अनुमति नहीं होगी। जनपद में स्पा एवं हेयर सेलून नहीं खोले जायेंगे।

 

नारद संवाद

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