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गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को मिली घर से कार्य करने की छूट

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार हर संभव उपाय कर रही है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने एक और सराहनीय फैसला लिया है।केंद्र सरकार ने अपने कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस महीने की 31 तारीख तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी है। जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट मिली है, उन्हें घर से ही काम करना होगा।
  
 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को कार्यालय आने से किया गया मना
 
वहीं केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों को भी जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं कार्यालय आने से मना किया गया है। वह उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित होने पर ही कार्यालय आ सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। अधिकारियों को मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और साबुन तथा पानी से लगातार हाथ धोने की सलाह दी गई है। 
 
सभी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होंगी
 
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अभी के समय सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम वर्जित होगा। हर कार्यालय को समय-समय पर सैनिटाज करवाना चाहिए।  सभी मीटिंग वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी। अनावश्यक रूप से लोगों के इकट्ठे होने की मनाही है। कार्यालयों को कोशिश करनी चाहिए कि एक समय में बहुत कम लोग ऑफिस में मौजूद रहें। ये फैसले संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के मद्देनजर लिए गए हैं ।

नारद संवाद

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