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Read Moreमुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोमवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों के लिए कैश निकालने की सीमा (विड्रॉल लिमिट) 25 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी। आरबीआई ने लोन घोटाले के चलते पिछले महीने पीएमसी पर 6 माह का बैन लगा दिया और रकम निकासी की सीमा 1000 रुपए तय कर दी।
बाद में यह लिमिट 10 हजार और फिर 25 हजार रुपए कर दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो दिन पहले पीएमसी बैंक के मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से बात की थी। आरबीआई ने बयान दिया है कि पीएमसी बैंक की चल संपत्तियों और उसके उपभोक्ताओं के भुगतान की क्षमता की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया।
फर्जी खाताधारकों और घोटालों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही थी। इसके बाद जल्द से जल्द इस मामले को आरबीआई के नोटिस में लाया गया था। कार्रवाई करते हुए एक प्रशासक को नियुक्त करने के साथ बैंक को संरक्षण सुनिश्चित किया गया। दरअसल इस बैंक के डूबने की खबरें फैलते ही लोग पैसे निकालने के लिए बैंक में उमड़ पड़े थे, जिससे अफरा-तफरी मच गई थी। आरबीआई ने तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत पीएमसी बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर मामलों को देखेगी। रिपोट्र्स के मुताबिक पीएमसी में ग्राहकों का 11500 करोड़ रुपया जमा है। बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी हैं। पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है।
साभार-khaskhabar.com













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