देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read More
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लिए एक बार फिर से बुरी खबर आई हैं। अदालत ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही करोड़ो का जुर्मना लगाया है।
पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अल अजीजिया मामले में सुनाई गई है। साथ ही फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की कोर्ट को सोमवार शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के दो मामलों में फैसला सुनाना था।
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अर्षद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जवाबदेही अदालत ने अगस्त 2017 में शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप तय किया था। उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी। संभावना जताई जा रही थी कि दोषी साबित होने पर शरीफ को 14 साल तक की कैद हो सकती है।
शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। डॉन समाचारपत्र की खबर के मुताबिक जवाबदेही अदालत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था।
न्यायिक परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सडक़ों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई थी।
साभार-khaskhabar.com













Related Items
राहुल ने पीएम मोदी से पूछा, कर्नाटक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपने क्या किया?
भ्रष्टाचार के मामले में लीपापोती करने में लगा विद्युत विभाग
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार मामला - ईडी शनिवार को वाजे से करेगी पूछताछ