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ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी

ध्वस्तीकरण आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी आई.जी.आर.एस पर दर्ज कराई शिकायत

वृन्दावन। सामाजिक कार्यकर्ता महंत मधुमंगल शरण दास शुक्ल ने प्रदेश सरकार के आई.जी.आर.एस पोर्टल पर वृन्दावन निवासी उपेन्द्र गोस्वामी उर्फ मलुआ महंत पर नियम विरूद्ध अवैध निर्माण किये जाने का आरोप लगाया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन से से की गयी शिकायत में महंत ने कहा है कि प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या 285 सन् 2017-18 में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 17 सितम्बर 2017 को उकत अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। इसके साथ ही 4 दिसम्बर 2017 को उपरोक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित कर दिए गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी आरोपी द्वारा उक्त अवैध निर्माण अनवरत् रूप से जारी है। इनका आरोप है कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के विधिक प्रावधानों के उल्लंघन में आरोपी द्वारा लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्राधिकरण के स्थानीय सहायक और अवर अभियंताओं की मिलीभगत है। उन्होने कहा एमबीडीए की भ्रष्ट कार्यप्रणाली का ही परिणाम है कि आरोपी द्वारा बेखौफ और बेरोकटोक अवैध निर्माण उच्चाधिकारियों द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही के बावजूद भी किया जा रहा है। उपेन्द्र गोस्वमी के विरूद्ध अवैध निर्माण के मामले में यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो वह माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने को बाध्य होगें।

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