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नई दिल्ली । वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बजट पेश कर रहे है। सभी की निगाहें इनकम टैक्स की दर पर है। क्या अरुण जेटली टैक्स में कोई राहत देने जा रहे है। मौजूदा कानून के मुताबिक 60 साल से कम आयु के पुरुष जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 लाख रुपये से कम हैं उन्हें नहीं देना होता है। वहीं वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से 5.0 लाख रुपये के बीच होने की स्थिति में 10 फीसदी इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपये से अतिरिक्त आय पर लगेगा। वार्षित इनकम 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच रहने पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा।
इस श्रेणी ने 2.5 लाख रुपये से कम आय वाली महिलाओं को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट है। वहीं आय 2.50 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम रहने की स्थिति में 10 फीसदी टैक्स लगेगा। बाकी दोनों वार्षिक आय कैटेगरी में भी महिलाओं पर पुरुषों के समान क्रमश : फीसदी और 30 फीसदी टैक्स लगेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक इनकम टैक्स कानून सीनियर सिटिजन को टैक्स छूट के लिए न्यूनतम आय में 50,000 रुपये अतिरिक्त की छूट देता है। लिहाजा, सीनियर सिटीजन की 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं बाकी इनकम स्लैब में सीनियर सिटिजन को भी आम नागरिक के बराबर टैक्स देना होता है।
मौजूदा नियम के मुताबिक सुपर सीनियर की 5 लाख रुपये की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 5 लाख और 10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब में उन्हें भी सामान्य नागरिक की तरह 20 और 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है।
साभार-khaskhabar.com













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