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1993 मुंबई ब्लास्ट: ताहिर, फिरोज को फांसी, अबु सलेम-करीमुल्ला को उम्रकैद

1993 मुंबई ब्लास्ट: ताहिर, फिरोज को फांसी, अबु सलेम-करीमुल्ला को उम्रकैदमुंबई। मुंबई में वर्ष 1993 में हुए दिल दहला देने वाले सिरियल बम ब्लास्ट मामले में टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम सहित पांच दोषियों को आज सजा सुनाई। ज्ञातव्य है कि मुंबई सिरियल बम धमाकों में टाडा कोर्ट ने अबु सलेम ताहिर मर्चेन्ट, फिरोज खान, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दिकी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में दोषी ताहिर खान और फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई। वहीं अबु सलेम और करीमुल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई है। 

 

कोर्ट ने इस मामले में पहला फैसला करीमुल्ला खान पर सुनाया। कोर्ट ने करीमुल्ला खान को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने इस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ज्ञातव्य है कि करीमुल्ला पर हथियार रखने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने अबु सलेम को सजा सुनाई। कोर्ट ने अबु सलेम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अबु सलेम पर भी 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अबु सलेम और करीबमुल्ला को दो मामलों में 25-25 साल सुनाई गई है लेकिन ये सजाएं साथ-साथ चलेगी। ज्ञातव्य है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को प्रत्यर्पण संधि के तहत पुर्तगाल ने भारत को सौंपा था। प्रत्यपर्ण संधि की शर्त के कारण अबु सलेम को मौत की सजा नहीं दी जा सकी। 

 

अबु सलेम और रियाज सिद्दिकी पर थे ये आरोप: 

अबू सलेम पर इस पूरे हमले की साजिश में शामिल होने, अवैध तरीके से गैरकानूनी हथियार भारत मे लाने, इस हमले की तैयारी की लिए हर तरह की मदद करने, जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। 

 

फिरोज खान, ताहीर मर्चंट पर थे ये आरोप: सीबीआई का कहना है कि फिरोज खान और ताहिर ये लोग शुरूआती दौर से इस पूरी साजिश का हिस्सा रहे हैं। साथ ही इन पर आरोप है कि ये मर्चेन्ट, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम से लगातार संपर्क में रहे। 

 

सीबीआई का कहना है कि साजिश की मीटिंग, हमले में शामिल लोगों को दुबई और पाकिस्तान ले जाना, वहां से वापस लाना, इस हमले के लिए इस्तेमाल हथियार की तस्करी इन सब में यह दोनों शामिल थे। इन लोगों को टाइगर मेमन और याकूब के साथ मुंबई हमलों का मास्टर माइंड माना गया है।

 

साभार-khaskhabar.com 

 

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