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AIRCEL-MAXIS CASE: कोर्ट ने दी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम, बेटे कार्ति को बड़ी राहत, जांच एजेंसियों काे लगाई फटकार

नई दिल्ली। विशेष कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिम डील (Aircel-Maxis case) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत प्रदान की है। इस मामले में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लगा दी है। विशेष कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ती की अग्रिम जमानत पर निर्णय 3 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिरह नहीं करने पर ईडी को जबरदस्त फटकार लगाई। 

आपको बताते जाए कि इस केस में पी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम की अंतरिम राहत बुधवार को ही खत्म हो गई थी। दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम को 22 अगस्त तक राहत प्रदान की थी। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस मामले में जांच में जुटी हुई है।


साभार-khaskhabar.com

नारद संवाद

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