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असम में NRC की फाइनल लिस्ट आने से पहले अलर्ट, कई जगह धारा-144, पुलिस ने की ये अपील

असम में NRC की फाइनल लिस्ट आने से पहले अलर्ट, कई जगह धारा-144, पुलिस ने की ये अपील


असम। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार होने की प्रक्रिया के पूरे होने में अब एक दिन का समय बचा है। 31 अगस्त को एनआरसी का प्रकाशन होना है। केंद्र सरकार की ओर से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। गुवाहाटी के कुछ इलाकों समेत कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अफवाहों से बचने की अपील कर रही है। इस बीच कई लोगों को नोटिस भेज कर बताया गया है कि सत्यापन के अंतिम दौर के बाद एनआरसी की लिस्ट में उनके नाम नहीं हैं। 

इससे पहले असम की पुलिस ने प्रदेश में अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करने वालों से निपटने के लिए कमर कस ली है। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य के विभिन्न हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है। राज्य की पुलिस ने लोगों से भ्रम पैदा करने की कोशिश में जुटे तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों में नहीं आने अपील की है।

पुलिस ने कहा कि सरकार ने उन लोगों के लिए समुचित सुरक्षा मानकों की व्यस्था की है जिनका नाम अंतिम एनआरसी में नहीं आया हो। असम में एनआरसी के प्रकाशन के दौरान शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

राज्य में लगाई गई धारा 144... 
राज्य में सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है। एनआरसी को राज्य में मूल लोगों को अवैध बांग्लादेशियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच और असमी पहचान के सबूत के रूप में देखा जा रहा है।

अपील करने की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 120 की गई...
पुलिस ने कहा है, 'विदेशी न्यायाधिकरण में अपील करने की समय सीमा 60 से बढ़ाकर 120 कर दी गई है। सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों के माध्यम से उन जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी जो एनआरसी से बाहर रह गए हैं तथा सुविधाजनक स्थानों पर और विदेशी न्यायाधिकरण स्थापित किए जा रहे हैं।'

एनआरसी पर कई पार्टियों ने उठाए सवाल...
भाजपा, कांग्रेस और एआईयूडीएफ समेत सभी बड़े राजनीतिक दलों ने शंका जाहिर की है कि कई वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम एनआरसी से छूट सकते हैं जबकि अवैध विदेशियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह का शक मूल याचिकाकर्ता, असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) ने भी जताया है।

साभार-khaskhabar.com 

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