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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने शुक्रवार को दैनिक अखबारों में बडे विज्ञापन प्रकाशित करवाए हैं जिनके जरिए लोगों को दो लाख रूपए से अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह किया है। कहा गया कि इस तरह के लेनदेन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा।
विभाग ने ये भी कहा है कि किसी को यदि इस तरह के लेनदेन की जानकारी मिलती है तो वे इसका ब्यौरा विभाग के विशेष ईमेल अड्रेस पर भेज दें। हालांकि यह अंकुश सरकार की किसी प्राçप्त, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा।
याद रहे, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रूपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगा दी है। इनकम टैक्स कानून में नई शामिल धारा 269 एसटी एक दिन में इतने नकद लेनदेन पर रोक लगाती है। यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रूपये से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है। विभाग ने अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करने वाले पर इतना ही जुर्माना लगेगा। एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध का मकसद कालेधन पर अंकुश लगाना है।
वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने तीन लाख रूपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था। वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रूपये कर दिया गया। वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ।
साभार-khaskhabar.com












