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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : SC ने FIR को लेकर बिहार सरकार को लगाई फटकार

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : SC ने FIR को लेकर बिहार सरकार को लगाई फटकारनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि नीतीश सरकार सही एफआईआर फाइल करने में असफल रही। साथ कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी कि आईपीसी की धारा 377 (रेप) और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पोक्सो एक्ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। हम सरकार के खिलाफ एक आदेश पारित करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप (बिहार सरकार) क्या कर रहे हैं? यह शर्मनाक है। बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया जाता है। आप कहते हैं ऐसा नहीं है। आप यह कैसे कर सकते हैं। यह अमानवीय है। हमने कहा था कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। यह बहुत गंभीर मामला है। जब भी मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो बहुत दुख होता है।

तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला....

सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के फौरन बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही दो महीने लग गए। उसमें भी मुख्य अभियुक्त का नाम नहीं था। इस केस में जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वे सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। सीएम आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

साभार-khaskhabar.com

 

 

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