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MATHURA : प्राथमिकता है कि कोई व्यक्ति बिना अन्न के न रहेः मिश्रा

मथुरा। राशल डीलर की मनमानी या अपनी मजबूरी के चलते अगर आप राशन डीलर से महीने का सरकारी राशन नहीं उठा सके हैं तो मायूस न हों, राशन नहीं मिलने की वाजिब वजह बताने पर आपको राशन के बाजार भाव के सवा गुने के बारबर पैसा मिलेगा। सरकार ने इसे खाद्य सुरक्षा भत्ता का नाम दिया है। इसके लिए आपको पुरानी लम्बी प्रक्रिया का भी पालन नहीं करना होगा और नहीं लम्बे सयम तक इंतजार का झंझट है।
सदस्य राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग डीसी मिश्रा ने बताया कि सरकारी प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति बिना अन्न के न रहे। इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता स्कीम लेकर आई है।  इसके तहत अगर उपभोक्ता सरकारी राशन नहीं ले सका है तो उसे नकद भुगतान किया जाए। यह भुगतान राशन के बाजार मूल्य के सवा गुने के बराबर होगा, जिससे वह बाजार से आसानी से राशन खरीद सके।
महीने के तीसरे सप्ताह में आपकी शिकायत का निस्तारण अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। इससे पहले भी राशन नहीं मिलने पर शिकायत करने और राशन पाले का हक था लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जटिल और लम्बी थी। राशन नहीं मिलने पर सबसे पहले एसडीएम और डीएसओ के यहां शिकायत दर्ज करानी होती थी। शिकायत के तीस दिन के अंदर निस्तारण किया जाता था। अगर यहां निस्तारण न हो सका या आप निस्तारण से संतुष्ट नहीं थे तो अगली शिकायत एडीएम को की जाती थी जिसका निस्तारण 60 दिन में किये जाने की समय सीमा निर्धारित थी। इसके बाद आयोग में अपील करनी होती थी। अब 60 या 90 दिन की प्रक्रिया से सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत दी है और अगले महीने के तीसरे सप्ताह में अनिवार्यरूप से एडीएम को शिकायत का निस्तारण करना होगा। जब यह देखा गया कि प्रक्रिया इतनी लम्बी है तो इतने दिन तक व्यक्ति क्या करेगा, इसके बाद इस योजना को मूर्तिरूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि महाने की आखिरी तारीख को राशन क्लोज हो जाता है और बचे हुए राशन को डीलर सरेंडर कर देता है। ऐसे में खाद्यान मिलना संभव नहीं है। इसकी ऐवज में नकद भुगतान की व्यवस्था की गई है जिससे वह बाजार से राशन खरीद सके। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र सिंह को निर्देश दिये कि किसी भी शिकायतकर्ता की शिकातय का तय समय सीमा के अंदर निस्तारण किया जाए। उन्होंने इस दौरान राशन वितरण की समीक्षा की और मथुरा की राशन वितरण प्रक्रिया पर संतोष जताया।  

   
एक महीने के अंदर नकद भुगतान अनिवार्य
किसी वजह से राशन नहीं ले पाये हैं तो अगले महीने के पहले सप्ताह में एडीएम के यहां आवेदन करें। इसी महीने के तीसरे सप्ताह में अनिवार्यरूप से आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। अगर आप किसी वजह से समय पर एडीएम के यहां शिकायत भी नहीं कर पाए हैं तो फिर राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग में शिकायत दर्ज करानी होगी।

 

नारद संवाद

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