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MATHURA : एनजीटी के याचिकाकर्ता को अवैध अतिक्रमण पर नोटिस

मथुरा। गोपाल के अवैध कब्जे को गिराने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। इसी संदर्भ में क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज (डीग) भरतपुर ने बाबा आनंद गोपाल को देवी मंदिर गोशाला को फौरन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसा न होने पर 18 अक्तूबर को ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। आनंद गोपाल के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में गोवर्धन के सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मुकेश शर्मा ने याचिका दायर की थी। उल्लेखनीय है कि आनंद गोपालदास एनजीटी में गोवर्धन परिक्रमा संरक्षण संस्थान की तरफ से याचिकाकर्ता हैं। इस मामले में न्यायालय सहायक वन संरक्षक, भरतपुर के प्रकरण में 12 फरवरी 2019 को आनंदगोपाल दास बाबा निवासी देवी मंदिर सेऊ तहसील डीग में रक्षित वनखंड जरखोर गुफा पर अवैध अतिक्रमण को तुरंत बेदखल करने के आदेश दिए गए थे। नोटिस में कहा गया है कि उक्त गोशाला में आपका जो कीमती सामान हो, उसे तुरंत हटा लें, अन्यथा आपके कीमती एवं जरुरी सामान की टूट-फूट एवं नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 

नारद संवाद

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