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नई दिल्ली। आज आधी रात से देश में सबसे बडा कर सुधार यानी जीएसटी लागू हो जाएगा। इसके बाद कल से कई चीजों के दामों पर इसका असर पडेगा। वहीं जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारी अपना स्टॉक बेचने के लिए प्री जीएसटी सेल के तहत ग्राहकों को लुभावने ऑफर दे रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार 30 जून की आधी रात से 22 प्रतिशत तक की छूट के साथ सेल दे रहा है। वहीं ऑनलाइन मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट बुधवार की आधी रात से ही सेल शुरू कर चुका है।
ऐमजॉन भी कन्ज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर 40 से 50 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है।
इधर, जीएसटी के आम लोगों के बजट पर पडऩे वाले असर को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी से पूरा देश एक सिंगल कॉमन मार्केट में तब्दील हो जाएगा, जहां राज्यों की सीमाओं के आर-पार वस्तुओं एवं सेवाओं का सहज प्रवाह हो सकेगा। आइए जानते हैं जीएसटी लागू होने के बाद किन किन चीजों के दामों पर असर पडेगा। कौन सी चीजें महंगी होंगी और कौन सी चीजें सस्ती होंगी।
जीएसटी लागू होने के बाद ये होंगे सस्ते:
-दवाइयां: जीएसटी में दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी क्योंकि इन पर अभी 14 प्रतिशत टैक्स लग रहा है जो घटकर 12 प्रतिशत रह जाएगा।
दोपहिया वाहन: टू-वीइलर सस्ते तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि अभी मोटरसाइकल या स्कूटर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर उसकी कुल लागत का 30 प्रतिशत पड़ता है जबकि जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी।
-छोटी कारें: छोटी कारें अच्छी-खासी सस्ती होनेवाली हैं क्योंकि इन कारों पर 29 प्रतिशत जीएसटी लगना है जबकि अभी इन पर 40 प्रतिशत टैक्स लग रहा है। वहीं, लग्जरी कारों के दाम भी घटेंगे क्योंकि जीएसटी में ज्यादा-से-ज्यादा 43 प्रतिशत (28 प्रतिशत जीएसटी और 15 प्रतिशत सरचार्ज) टैक्स लगेगा जबकि अभी इन पर 46 प्रतिशत टैक्स देना पड़ रहा है।
-फ्लाइट टिकट: हवाई जहाज में इकॉनमी क्लास के टिकट थोड़े सस्ते होंगे क्योंकि मौजूदा 5.60 प्रतिशत टैक्स की जगह जीएसटी में 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। लेकिन, बिजनस क्लास के टिकट महंगे होने जा रहे हैं क्योंकि अभी इन पर 8.40 प्रतिशत टैक्स लग रहा है जबकि जीएसटी में यह बढकऱ 12 प्रतिशत हो जाएगा।
-स्मार्टफोन: अगर आप 30 जून के बाद मोबाइल खरीदते हैं तो आपको 1.5 प्रतिशत कम टैक्स देना होगा। यानी, 1 जुलाई से स्मार्टफोन सस्ते होनेवाले हैं।
-कन्ज्यूमर ड्युरेबल्स: कन्ज्यूमर ड्युरेबल आइटम्स पर जीएसटी में कोई राहत नहीं मिलने वाली। अभी इन सामानों पर 25 से 26 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि जीएसटी में 2 प्रतिशत ज्यादा टैक्स देना होगा। सिनेमा, थिअटर, केबल और डीटीएच सर्विस:1 जुलाई से मनोरंजन के ये सारे साधन सस्ते होने जा रहे हैं क्योंकि इन पर अधिकतम 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी राज्य सरकारों की ओर से लगाए जा रहे एंटरटेनमेंट टैक्स से कम ही होगा। मसलन, महाराष्ट्र में अभी 35 प्रतिशत मनोरंजन कर वसूला जा रहा है।
टेलिफोन बिल: टेलिफोन बिल पर मौजूदा 15 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने वाला है। इसलिए आपका टेलिफोन बिल बढऩेवाला है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर जाना भी महंगा पड़ेगा।
-कोचिंग क्लास: जीएसटी में कोचिंग क्लासेज महंगे हो जाएंगे क्योंकि अभी इन पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है जो जुलाई से बढकऱ 18 प्रतिशत होने जा रहा है।
-बैंकिंग: बैंकिंग सर्विसेज महंगी होने जा रही हैं क्योंकि अभी इन पर 15 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है जबकि जीएसटी में 18 प्रतिशत टैक्स तय हुआ है। यानी, 1 जुलाई से डिमांड ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं महंगी पड़ेंगी। इसी तरह, टर्म पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज और यूलिप्स आदि के इंश्योरेंस प्रीमियम भी महंगे होंगे।
-रेल टिकट:1 जुलाई से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी के टिकट थोड़े महंगे होने जा रहे हैं। उपनगरीय रेल सेवाओं के फर्स्ट क्लास टिकट पर भी थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे
-कपडे: 1,000 रुपये से कम कीमत के कपड़ों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। इन पर मौजूदा 5 प्रतिशत की दर ही लागू रहेगी। लेकिन, कीमती पोशाक महंगे होंगे क्योंकि अभी इन पर 8 प्रतिशत टैक्स लगता है जबकि जीएसटी में 12 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
-प्रॉपर्टी: प्रॉपर्टी पर अभी की तरह ही सिर्फ स्टांप ड्यूटी देनी होगी, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। अभी निर्माणाधीन मकानों पर 6 प्रतिशत सर्विस टैक्स और वैट लगते हैं।
साभार-khaskhabar.com












