देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा। नगर आयुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से निधन होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में नगर निगम द्वारा विलंब नहीं होगा। यदि निगम कर्मचारी द्वारा इस मामले में देरी करने या रिश्वत लेने की शिकायत मिली तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त अनुनय झा ने यह सख्त हिदायत तब दी है जब उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में देरी और रिश्वत की शिकायतों आई। नगर आयुक्त ने सभी अधीनस्थों को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कोविड-19 जैसी महामारी में परिजनों को खोने वाले आवेदकों को यदि निर्धारित अवधि में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है या जिस स्तर पर विलंब होगा उस स्तर पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए महामारी एक्ट के तहत एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त ने निगरानी के लिए सहायक नगर आयुक्त डीके सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी स्तर पर आवेदक को कोई परेशानी अथवा समस्या हो रही है तो सीधे सहायक नगर आयुक्त डीके सिंह से फोन नंबर ़919919175767 या व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सूचना और शिकायतकर्ता का नाम नगर पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।













Related Items
बिहार के गया में 4 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए
Mann Ki Baat: पीएम ने साल 2022 के अद्भुत सफर को किया याद, कोरोना से सतर्क रहने की दी सलाह
कोरोना महामारी की तीन लहरों के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने की जोरदार वापसी