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नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब 1 जुलाई 2017 से आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकार ने वित्त विधेयक में एक अहम संशोधन का प्रस्ताव किया था जिसके तहत इनकम टैक्स रिटर्न भरने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाया गया था लेकिन यह कब से लागू होगा, इस पर संशय बरकरार था। और अब सरकार ने उसकी भी तारीख तय कर दी है।
बिना आधार नंबर के भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न को वैध नहीं माना जाएगा। सरकार पिछले काफी समय से कई जरूरी सेवाओं के लिए आधार को जरूरी करती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने भी कहा है,आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन नॉन बेनिफिट (गैर-लाभकारी) योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को जनहित योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। हमारा पिछला आदेश पूरी तरह से स्पष्ट था। गैर लाभकारी (जैसे- इनकम टैक्स, बैंक खाता खुलवाने) योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने से सरकार को रोका नहीं जा सकता है। आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सात सदस्यीय पीठ के गठन पर उन्होंने कहा कि फिलहाल यह संभंव नहीं है। इस मुद्दे पर समय के साथ सुनवाई की जाएगी।
इससे पहले बैंकों ने भी खाता धारकों से आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराने और मोबाइल फोन नंबर दर्ज कराने को कहा है। बैंकों के मुताबिक ऎसा नहीं करने पर खाताधारकों को परेशानी उठानी प़ड सकती है। इस बारे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं। सरकार ने तो अब हवाई यात्रा के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। सरकार के नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो वो हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।
साभार-khaskhabar.com













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