देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read More
अलवर। शहर की एससी-एसटी कोर्ट ने 7 माह की मासूम बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है।अप्रैल में पॉक्सों एक्ट में बदलाव के बाद इतनी कड़ी सजा देने का देश का तीसरा और प्रदेश का पहला फैसला है। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया। आरोपी ने 7 माह की मासूम को उठा कर ले गया। मासूम बालिका अपनी मां के साथ सोई हुई थी जो नेत्रहीन है।
साभार-khaskhabar.com













Related Items
गुडिय़ा गैंगरेप केस : दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा, मासूम के पिता ने की फांसी की मांग
दादा ने मासूम पोती से किया दुष्कर्म, ऐसे खुली पोल
गोवर्धन में पांच वर्षीय मासूम की बलि