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राशनकार्ड से छूटे पात्र व्यक्ति 10 जुलाई तक आवेदन करेंमथुरा(सतपाल सिंह)। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र के अनुसार जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय लाभार्थियों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 20 कि0ग्रा0 गेंहूॅ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न जिसमें 03 कि0ग्रा0 गेंहूॅ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल वितरित कराया जा रहा है और असहाय एवं अशक्त वृद्ध व दिव्यांगजनों को उनके निवास स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
डीएम ने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण ई0पॉस मशीन के माध्यम से प्रतिमाह कराया जा रहा है, जिन कार्डधारकों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के आधार ऑनलाइन राशनकार्ड में लिंक नहीं कराये गये हैं। उन कार्डधारकों से अनुरोध है कि उक्त पारदर्शी व्यवस्था को सफलता पूर्वक संचालित कराये जाने हेतु अपने परिवार के सदस्यों के आधारकार्ड अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित आपूर्ति कार्यालय में अविलम्ब जमा करा दें ताकि खाद्यान्न प्राप्त करने में उन्हें कोई असुविधा न हो, जिन कार्डधारकों को वितरण के संबंध में यदि कोई शिकायत है तो संबंधित उचित दर दुकान पर तैनात पर्यवेक्षण अधिकारी से अपनी शिकायत का त्वरित निस्तारण करा सकते हैं, यदि पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो अपने क्षेत्र के संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी व जिला शिकायत निवारण अधिकारी को अपनी लिखित शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन उनके कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों का तत्परता से त्वरित निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योजना गरीब को अन्न का आयोजन हेतु आगामी 01 से 15 अगस्त तक पखबाड़ा आयोजित किया जायेगा। जनपद के राशनकार्ड से वंचित पात्र परिवारों से अनुरोध है कि निहित प्राविधानों के अनुसार पात्र परिवार राशनकार्ड हेतु ऑनलाइन/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने क्षेत्र के संबंधित आपूर्ति कार्यालय में आवेदन पत्र संलग्न अभिलेखों यथा परिवारों के सभी सदस्यों के आधारकार्ड, महिला मुखिया की बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर की छायाप्रति 10 जुलाई तक कार्यालय में अवश्य जमा करा दें।













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