देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
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अमृतसर/नई दिल्ली। पाकिस्तान में बंदूक की नोंक पर जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय युवती उजमा भारत लौट आई हैं। उजमा को दो भारतीय अधिकारियों ने वाघा बॉर्डर से रिसीव किया। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है। सुषमा ने लिखा, ‘उजमा, भारत की बेटी का अपने घर में स्वागत है। तुम्हें जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा उसके लिए मुझे खेद है।’
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बुधवार को दिए गए फैसले के बाद उजमा की भारत वापसी का रास्ता साफ हो गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उजमा भारत वापस भारत जा सकती है। साथ ही, पाकिस्तान पुलिस को भी कोर्ट की ओर से निर्देश दिया गया था कि वह उजमा को वाघा सीमा तक सुरक्षित पहुंचाए। इस्लामाबाद कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी ने उजमा का मूल आव्रजन प्रपत्र वापिस लौटा दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि वह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी देखकर आगे के कदम पर फैसला करेगा।
उजमा का मामला उस समय सामने आया था, जब उसके पति ताहिर ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास उसकी पत्नी उजमा को अपने परिसर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ताहिर का कहना था कि वह और उजमा वीसा लेने के लिए दूतावास गए थे। इसके बाद उजमा ने आरोप लगाया कि ताहिर से उसकी जबरन शादी करवाई गई थी। उजमा ने आरोप लगाया था कि ताहिर ने उसे अपने परिवार से मिलने के लिए पाकिस्तान बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे शादी के लिए मजबूर किया गया। उजमा के मुताबिक, बंदूक की नोंक पर डरा-धमकाकर जबरन उसके शादी कराई गई। उजमा ने यह भी कहा कि निकाहनामे पर भी उससे जबरन दस्तखत कराया गया। मामला बढऩे के बाद से उजमा इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में ही रह रही थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने से पहले ताहिर ने कहा था कि उसे एक बार अकेले में उजमा से मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन उजमा इसके लिए राजी नहीं हुईं। बता दें कि उजमा एक भारतीय महिला है। उसने पिछले दिनों भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी। उसने भारतीय अफसरों को बताया था कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ शादी करने के लिए बंदूक तानकर मजबूर किया। हिंसा एवं यौन उत्पीडऩ का सामना करना पड़ा था। उजमा ने इस्लामाबाद अदालत में अपने पति ताहिर अली के खिलाफ याचिका दायर की है, उसने अपने पति पर प्रताडऩा और धमकाने का आरोप लगाया है। महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह शादी के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आई थी। साभार-khaskhabar.com













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