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जोधपुर। कांकाणी हिरण शिकार मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपतसिंह राजपुरोहित की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने अदालत में बचाव पक्ष के कोई सबूत पेश नहीं किए। दरअसल सलमान को कोर्ट ने 15 फरवरी तक साक्ष्य पेश करने का समय दिया था, लेकिन पत्रावली देखने के बाद सारस्वत ने साक्ष्य पेश करने की जरूरत नहीं समझी। अब इस मामले में अंतिम बहस और सुनवाई एक मार्च को होगी।
मामले में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम व तब्बू भी आरोपी हैं। 27 जनवरी को गत सुनवाई पर बयान मुल्जिम में सभी सितारों ने आरोप नकार दिए थे। इसके बाद सलमान खान ने बचाव में साक्ष्य सफाई पेश करने की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने इसकी अनुमति देते हुए 15 फरवरी तक अवसर दिया था। अन्य सितारों ने अपने बचाव में और कोई और सफाई पेश नहीं करने का कथन किया था। गत सुनवाई पर सभी सितारों ने कहा था कि वन विभाग ने पब्लिसिटी पाने के लिए उन्हें फंसाया है। शिकार की किसी घटना से उनका कोई वास्ता नहीं है। वे उन दिनों केवल अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त रहते थे। मामले में सलमान खान के खिलाफ दो हिरणों का शिकार करने और सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम कोठारी, तब्बू व दुष्यंत के खिलाफ उन्हें शिकार के लिए उकसाने आरोप है।
कांकाणी की सरहद में शिकार का आरोप
फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेन्द्रे, नीलम, तब्बू सहित अन्य पर कांकाणी गांव की सरहद पर दो हिरणों के शिकार करने का आरोप है। वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट जोधपुर के लूणी में थी और इसी दौरान कांकाणी सरहद पर यह घटना हुई थी। वर्ष 1998 में 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि को शिकार किया गया था और इन सभी पर शिकार का आरोप लगा था। इसको लेकर वन विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं अभियोजन की ओर से 51 में से 28 गवाहों के बयान करवाए गए हैं।
सलमान खान की ओर से इस प्रकरण में अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत व श्रीकांत शिरडे, सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे व नीलम की ओर से अधिवक्ता के.के. व्यास और तब्बू की ओर से अधिवक्ता मनीष सिसोदिया पैरवी कर रहे हैं।
साभार-khaskhabar.com













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