देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreसौंख। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी मगोर्रा पुलिस ने याचिकाकर्ता को अभी राहत नही दी है। और ना ही कोर्ट के मुताबिक ऐसी कोई कार्यवाही है। मगोर्रा पुलिस कोर्ट के आदेश को हवा में उड़ा रही है। यह कार्यशैली मगोर्रा पुलिस में एक मुकदमा के विवेचक की है।
जानकारी के अनुसार कस्बा के सहजुआ थोक निवासी हर्ष चौधरी मारपीट के मामले में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले को लेकर पीड़ित हर्ष हाईकोर्ट में अपनी कुछ दिन की राहत के लिए अपील की थी। 16 दिसंबर को मगोर्रा पुलिस को निजी मुचलका रााशि पचास हजार रूपये भुगतान कर दो माह राहत देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। आदेश के मुताबिक याचिका कर्ता 8 फरवरी तक राहत देने का दिया है। इस आदेश होने के बाद याचिका कर्ता थाना मगोर्रा पहुंचा और हाईकोर्ट का आदेश दिखाया। और निजी मुचलका भरने की बात कही। मामले में करीब पंद्रह दिन गुजरने के बाद भी अभी नही राहत दी है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी मगोर्रा पुलिस लगातार याचिका कर्ता के घर पर दबिश दे रही है। इस बारे में थाना प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि यह मामला मेरे संज्ञान में नही है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो जरूर पालन किया जायेगा।













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