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8 चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्‍चित करने को संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को आठ विनियमित चिकित्सा उपकरण की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। बताना चाहेंगे कि चिकित्सा उपकरण नियम (2017) के तहत इन आठ चिकित्सकीय उपकरणों पर अपने विनियमाकीय आदेश के कार्यान्वयन के दौरान निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 6 माह का समय दिया गया। 

उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है छूट 

आसान शब्दों में समझें तो सरकार ने 8 चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्‍चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है। ये छूट चिकित्‍सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। 

गौरतलब हो, छूट का इन उपकरणों पर मिलेगा लाभ: 

1.सीटी स्कैन उपकरण;
2.एमआरआई उपकरण;
3.डेफिब्रिलेटर;
4.पीईटी उपकरण;
5.डायलिसिस मशीन;
6.एक्स-रे मशीन; और
7.बोन मैरो (अस्थि मज्जा)सेल सेपरेटर

उपकरणों के लिए इनका आवेदन माना जाएगा वैध

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्‍य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। 

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले छह महीने तक जारी रख सकते हैं। दरअसल, इस संबंध में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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