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शराब माफिया की 33.59 लाख की अचल संपत्ति कुर्क

मथुरा। डीएम के आदेश पर शराब माफिया की 33.59 लाख रूपये की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत शराब माफिया की सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्रवाही की गई है।

जिले सिंह उर्फ जिल्ले सिंह उर्फ जिल्ला उर्फ जिलेदार पुत्र परसादी निवासी परखम गूजर थाना वृन्दावन जिसके द्वारा वर्ष 2008 से संज्ञेय व असंज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी ।

अवैध रुप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश 23 अप्रैल को पारित किया गया। आदेश के अनुपालन में ’अभियुक्त जिले सिंह द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित सम्पत्ति लगभग 33,59,200 लाख रूपये कुर्क की गई है’।

अभियुक्त जिले सिंह उर्फ जिल्ले सिंह पर विभिन्न धाराओं में कुल 12 अभियोग पूर्व से पंजीकृत है । कुर्क की गई अचल संपत्ति में 13,69,600 रुपये, 6,00,000 रुपये, 3,33,600 रुपये तथा 10,56,000 रुपये की अलग अलग संपत्तियां हंै ।

हाल ही में हुईं संपत्ति कुर्क की बडी कार्रवाही


-21 अप्रैल को राया के कुख्यात शराब माफिया मुकेश की 24 लाख की संपत्ति कुर्क
-19 अप्रैल को रिफाइनरी क्षेत्र मंे जूआ किंग महावीर के खिलाफ 76.84 लाख
-17 अप्रैल को बल्देव क्षेत्र के शिक्षा माफिया की करीब एक करोड की संपत्ति की गई थी कुर्क

गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस बरामद


पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए हैं। गोवर्धन पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर में वांछित चल रहे गोपाल उर्फ भालू पुत्र दिनेश चन्द्र शर्मा निवासी पुरोहित पाइसा गोवर्धन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से एक तमंचा और चार कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने गोपाल के विरुद्ध आम्र्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।

 

नारद संवाद

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