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11 विद्रोही समूहों पर श्रीलंका ने लगाया प्रतिबंध, दोषी पाए जाने पर मिलेगी 10 से 20 साल की सजा

श्रीलंका ने आईएस और अलकायदा समेत कुल 11 विद्रोही समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ज्ञात हो, यह प्रतिबंध देश में विद्रोही गतिविधियों में संलिप्तता के कारण लगाया गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को आतंकवाद निरोधक (अस्थायी) प्रावधान अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना में कहा है कि इन मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। 

इन पर लगाया प्रतिबंध

गौरतलब हो, जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें श्रीलंका इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट सहित स्थानीय मुस्लिम समूह भी शामिल है। इससे पहले साल 2019 के ईस्टर संडे आत्मघाती बम हमलों को लेकर श्रीलंका ने स्थानीय जिहादी समूह नेशनल तौहीद जमात और दो अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। यह हमले गिरिजाघर और होटलों पर किए गए थे। ज्ञात हो, इनमें 270 लोगों की मौत हो गई थी और 500 अन्य घायल हो गए थे।

बौद्ध-बहुल देश में कट्टरपंथ की वकालत करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध 

राष्ट्रपति की ओर से गठित किए गए पैनल ने उन मुस्लिम विद्रोही संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी जो बौद्ध-बहुल देश में कट्टरपंथ की वकालत करते हैं।

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