देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreनई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.के. शिवकुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट शिवकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा।
मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद शिवकुमार को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने दो अर्जी लगाई, जिसमें से एक उनको जेल भेजने की और दूसरी जेल में भी पूछताछ करने की अनुमति को लेकर थी।
ईडी ने कहा कि 14 दिन में शिवकुमार की तबीयत खराब होने से पूछताछ पूरी नहीं हो पाई इसलिए जेल में भी पूछताछ करना जरूरी है। ईडी का कहना था कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हम रोज पूछताछ से पहले मेडिकल के लिए ले जा रहे थे। उनकी सेहत की वजह से सही से पूछताछ नहीं कर पाए। हमें अहम सबूतों और गवाहों से इनका आमना-सामना कराना है। दूसरी ओर, शिवकुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी कोर्ट में झूठ कह रही है। ईडी ये सब शिवकुमार का नाम खराब करने के लिए कर रही है। उन्होंने टैक्स दिया है तो मनी लांड्रिंग कैसे हो गया। उनकी तबीयत बेहद खराब है। उन्हें बेल पर रिहा किया जाए। वे तीन बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। 14 तारीख से इनके सीने में भी दर्द हो रहा है।
साभार-khaskhabar.com













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