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नई व्यवस्था : सीएम कार्यालय से 1800 में मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन

मथुरा। जिला प्रशासन चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार दुरूस्त करने मंे जुटा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए नई व्यवस्था अमल में लाई गयी है। वहीं एम्बूलेंस संचालकों की मनमानी की मिल रहीं सूचनाओं पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एम्बूलेंस के किराये का भी निर्धारण कर दिया है।  


कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिये रेमडेसिविर इंजैक्शन अब मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से मात्र 1800 रूपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिये धनराशि रेडक्रॉस सोसायटी के खाते में जमा करानी होगी।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रचना गुप्ता के अनुसार शासन न रेमडेसिविर इंजैक्शन के लिये नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अंतर्गत मथुरा के पांच कोविड अस्पताल नयति, केडी, केएम, रामकृष्ण मिशन, लाइफ लाइन में भर्ती मरीजों को सीएमओ कार्यालय से 1800 रूपये में उक्त इंजैक्शन दिया जायेगा। एक मरीज को अधिकतम तीन इंजैक्शन दिये जायेंगे।

इंजैक्शन लेने के लिये उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, चिकित्सक का पर्चा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और फोन नम्बर कार्यालय के स्टोर रूम में देना होगा। शनिवार से ही यह सुविधा शुरू कर दी गई है ज्ञात रहे कि अब तक फिजिशियन डॉ. आशीष गोपाल की फार्मेसी से लोगों को इंजैक्शन उपलब्ध हो रहा था लेकिन सरकार ने रेमडेसिविर इंजैक्शन बनाने वाली कम्पनियों को निजी बैण्डर को बेचने की रोक लगाने से व्यवस्था समाप्त कर दी है।


सरकार ने कहा कि इंजैक्शन केवल राज्य सरकारों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार एल-2 अस्पतालों में भर्ती मरीजों को इंजैक्शन देंगी। हाईवे प्लाजा के समीप स्थित इस फार्मेसी से अब तक 360 इंजैक्शन बेचे गये है। कम्पनी ने अब इंजैक्शन देने पर रोक लगा दी है।

डीएम ने एंबुलेंस के रेट किए निर्धारित


डीएम नवनीत सिंह चहल ने एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक 800 रूपये तय किए हैं वहीं इससे अधिक किलोमीटर होने पर 30 रू प्रति किलो मीटर चार्ज लगेगा । ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 1200 रूपये देने होंगे एवं उससे अधिक पर 50 रूपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। वेंटिलेटर, वाईपेप सपोर्टेड एंबुलेंस के लिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 2200 रूपये उसके पश्चात प्रति किलोमीटर 100 रूपये देने होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड अस्पताल तक पहुंचाने के उपरांत वापसी का किराया पीड़ित से नहीं वसूला जाएगा । इस व्यवस्था के प्रभारी एआरटीओ (प्रवर्तन) मनोज मिश्रा फोन 9532218529 एवं सीएमओ कंट्रोल रूम के प्रभारी डॉ भूदेव सिंह फोन 9837081946 को बनाया गया है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवा में लगे एंबुलेंस वाहन चालक एवं उनके मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित दर से अधिक धनराशि वसूली या मांगे जाने की शिकायत मिली तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अस्पताल की एम्बुलेंस पर भी लागू रहेगा।

संस्थान ने डोनेट की एम्बूलेंस


मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में एंबुलेंस हेल्पलाइन सर्विस (हेरिटेज इंडिया) के अंतर्गत एक विशेष एंबुलेंस का उद्घाटन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा किया गया। यह एंबुलेंस सेवा  मनोज कुमार द्वारा संचालित की जा रही है, उन्होंने बताया कि ये विशेष एंबुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस है, इसमें कोविड-19 से संबंधित मरीजों के लिए विशेष उपकरण लगे हुए हैं, जैसे वेंटिलेटर एवं 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए हैं जो की 36 घंटे तक बैकअप देते  हैं तथा ये एंबुलेंस इमरजेंसी गंभीर मरीजों के लिए काफी उपयोगी है। मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 रचना गुप्ता ने जानकारी दी कि कोविड़-19 हेतु 13 एम्बुलेंस 108, 03 एएलएस तथा 01 हेल्पलाइन सर्विस (हेरिटेज इंडिया) की एम्बुलेंस संचालित हैं।

 

नारद संवाद

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