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MATHURA : न ग्राहकों ने की नियमों की चिंता, न दुकानदारों को रही फिक्र

मथुरा। करीब दो महीने बाद बाजार खुला लेकिन नियम कायदों को ताक पर रख कर। इससे कुछ लोग चिंतित नजर आये तो वहीं कुछ बेफिक्र। न ग्राहकों को चिंता थी न दुकानदारों को सरोकार। लाॅकडाउन 4.0 लागू होने के बाद कुछ कडी शर्तों केे साथ मथुरा और वृंदावन के बाजारांे को आॅड ईविन के आधार पर खोलने का फैसाल लिया गया है। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने इस तरह के आदेश जारी किये थे।
बुधवार को यमुनापार, कृष्णापुरी, सदर बाजार, सिविल लाइन्स, धौलीप्याउ, मसानी, जयसिंह पुरा, बिरला मंदिर, औरंगाबाद, टाउनशिप, गोविंद नगर, महाविद्या, महोली रोड, मंडी चैराहा, सौंख रोड, सरस्वती कुंड, नया बस स्टैण्ड, भूतेश्वर क्षेत्र के बाजार खुले, इन क्षेत्रों में शुक्रवार और रविवार को भी बाजार खोले जाएंगे।
इसी प्रकार से गुरूवार, शनिवार और सोमवार को कृष्णा नगर, राधा नगर, जन्मस्थान, डीग गेट, जन्भूमि लिंक रोड, आगरा रोड, भरतपुर गेट जंक्शन रोड, डैम्पीयर, चैकी बाग बहादुर, वृंदावन एवं सभी बाजार खुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खोले जाएंगे।
शाम को आठ बजे से सुबह आठ बजे तक संपूर्ण लाकडाउन एवं धारा 144 लागू रहेगी। ये नियम कंटेनमेंट और बफर जोन के लिए लागू नहीं किये गये हैं। प्रत्येक दुकानदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपनी दुकान के आगे छह छह फीट की दूरी पर पांच गोले बनाये और एक बार में पांच से अधिक लोगों को एकत्रित नहीं होने दे। अगर इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माल, क्लब, जिम, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार हाॅल सिनेमा हाॅल आदि को खोलने की अनुमति नहीं है। जितनी भी दुकानें खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेस कवर और मास्क लगान होगा। किसी भी ग्राहक ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानदारों को सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों और टाउन ऐरिया में पहले ही दुकानों को खोल दिया गया था।
पहले दिन बाजारों में नियम कायदों की किसी ने कोई परवाह नहीं की। आमदिनों की तरह भीड उमडी।
हालांकि ढकेल ठेला लगाने वालों ने राहत की सांस ली। वह लोग भी खुश नजर आ रहे थे जो लम्बे समय बाद बाजार में खरीददारी करने के लिए निकले थे। हालांकि पुलिस लगातार बाजारों में माइक से घोषणा करती रही कि नियमों का उल्लंघन किया तो चालान काटा जाएगा। डीग गेट क्षेत्र में पुलि ने नियमों का उल्लंघन करने पर चालन किये ।

जिन बाजारों के सूची में नाम नहीं वहां दुकानदारों में रही बेचैनी
जिला प्रशासन द्वारा बाजार खुलने के संबंध में जारी की गई सूची में जिन बाजारों के नाम नहीं हैं, वहां के दुकानदारों में बेचैनी है।बुधवार को जिला प्रशासन ने मथुरा-वृंदावन नगर निगम सीमा के अंतर्गत बाजारों को खोलने के संबंध में आदेश जारी किए थे। इस सूची में कुछ बाजारों के नाम जिला प्रशासन की सूची में नहीं थे। मसलन, जनरल गंज, जीआईसी चैराहा और क्वालिटी तिराहा जैसे कई बाजारों के नाम जिला प्रशासन की सूची में नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन दुकानदारों की दुकानें इन बाजारों में हैं वह संशय में हैं। ऐसे दुकानदारों का कहना है कि जिन बाजारों के नाम जिला प्रशासन की सूची नहीं है, उन बाजारों के दुकानदारों को पुलिस बेवजह परेशान कर सकती है।

लाॅकडाउन 4.0 के अंदर आड ईविन के आधार पर बाजार को खोला गया है, सोशल डिस्टेंसिंग कराने और यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए फ्लेग मार्च किया गया है। अशोक कुमार मीणा, एसपी सिटी

 

नारद संवाद

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