Bad luck comes from having these things at the main door of the house, the person remains buried under debt.
Read Moreअगर कोविड काल में आपकी नौकरी गई है तो आपके लिए राहत की खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से चलाई जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये योजना अब 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। ईएसआईसी की 185 वीं बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा यह फैसला किया गया है। इसके तहत उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए कुल वेतन का 50 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी खो देते हैं।
क्या है स्कीम?
दरअसल, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। एक तरह से यह बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जो ईएसआई स्कीम के तहत आते हैं। इस स्कीम के में बेरोजगार होने के बाद सरकार की ओर से अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक आर्थिक राहत दी जाती है।
बता दें, यह योजना 1 जुलाई 2018 से शुरू की गई है जिसे अब बढ़ा दिया गया है। पहले इस स्कीम को 30 जून 2021 तक लिया जा सकता था, लेकिन अब इसे साल 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
किसे नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
एक और बात, अगर किसी गलत व्यवहार की वजह से लाभार्थी को कंपनी से निकाल दिया गया हो, व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, या अगर व्यक्ति ने रिटायरमेंट की तारीख से पहले रिटायरमेंट यानि वीआरएस लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
नियम और शर्तों में दी गई है छूट
कोरोना काल में नौकरी गवाने वालों की संख्या को देखते हए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के नियम व शर्तों में छूट प्रदान की गई है। पहले इसके अंतर्गत बेरोजगार लोगों को सैलरी का केवल 25 फीसदी हिस्सा ही मिलता था, लेकिन कुछ समय पहले इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। वहीं जहां पहले इस योजना के अंतर्गत नौकरी जाने के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होता था, इसे भी घटाकर 30 दिन कर दिया गया।
लाभ लेने के लिए क्या शर्तें हैं?
अटल बीमित कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। इसमें, बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो, वही इसका लाभ ले पाएंगे। बता दें, इस क्लेम फॉर्म को सीधे ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, फॉर्म भरने और सबमिट करने के 15 दिन के भीतर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा।
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