देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreनई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई पीठ ने सोमवार को नकदी की तंगी का सामना कर रहे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की शुरुआत करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की याचिका स्वीकार कर ली। आरबीआई ने शुक्रवार को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी बेंच में एक अर्जी दाखिल की थी।
केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार, शीर्ष बैंक ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के धारा 239 व धारा 227 के विभिन्न उपधाराओं के तहत डीएचएफएल के खिलाफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया की शुरुआत के लिए आवेदन किया।
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के कर्जदाता के प्रशासक को सलाह देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की।
साभार-khaskhabar.com












