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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में प्रमोशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द कर दिया है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ ले चुके लोगों पर प्रमोशन छिनने का खतरा है। साथ ही यह मामला राज्य में बडा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। ज्ञातव्य है कि सरकारी नौकरी में पदौन्नति आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष एक जीआर निकालकर लागू किया था।
महाराष्ट्र सरकार ने इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 7 फीसदी , भटक्या विमुक्ति जाति -जमाति और विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए 13 फीसदी आरक्षण लागू किया था। इस आरक्षण को तब मैट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मैट के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला डिवीजन बैंच के बाद सिंगल बेंच के पास गया जहां जज ने भी मैट के आदेश को बरकरार रखा। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश में 12 सप्ताह के भीतर सरकार को जरूरी फेरबदल का आदेश दिया है। साथ ही आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए तीन महीने का वक्त भी दिया है।
साभार-khaskhabar.com













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