देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
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अमेठी । जिले के मुसाफिरखाना तहसील के जगदीशपुर परगना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महोना पश्चिम के इनाम उल्ला और अताउल्ला पुत्र औलाद हुसैन ने वर्षों पूर्व ग्राम सभा की गाटा संख्या 922 रकवा 0.74 में लगे 2000 पेड़ों यूकेलिप्टिस के पेड़ों से 250 यूकेलिप्टिस के पेड़ों को चोरी से कटवाकर बेंच डाला था। जिस के संबंध में थाना बाजार शुकुल में मुकदमा अपराध संख्या 647 / 11 अंतर्गत धारा 379,506,352 भारतीय दंड विधान व लोक संपत्ति अधिनियम की धारा 3(2)में मुकदमा दर्ज हुआ था।
आपको बताते चलें कि दिनांक 12 फरवरी 2016 को तत्कालीन उप जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार कनौजिया ने अताउल्ला आदि के खिलाफ 4 लाख 68 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। इसके बाद इनाम उल्ला व अत्ताउल्लाह ने उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना के आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मुकदमा दाखिल किया था। जिसमें उच्च न्यायालय ने संबंधित पत्रावली पर पुनः सुनवाई के लिए उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना को निर्देशित किया था।
इससे सम्बंधित 15 फरवरी 2017 को तहसीलदार मुसाफिरखाना द्वारा आख्या पेश होने के बाद पक्षों को फिर से सुनते हुए आज उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना ने यूकेलिप्टिस के पेड़ काटने वाले इनाम उल्ला व अताउल्ला पुत्र औलाद हुसैन के खिलाफ 4लाख68 हजार रुपए की वसूली का आदेश दिया है और अपने आदेश में चेतावनी देते हुए लिखा है कि यदि अता उल्ला व इनाम उल्लाह अगर दो लाख 68 हजार रुपए नहीं जमा करते हैं तो उनसे राजस्व वसूली की तरह से ही वसूला जाएगा।
साभार-khaskhabar.com













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