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पटना । बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप का आवंटन शनिवार सुबह रद्द करने के भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के फैसले पर स्थानीय अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। बताया जा रहा है कि प्रभारी अवर न्यायाधीश ग्यारह जावेद अहमद खान ने मंत्री तेजप्रताप यादव की ओर से दाखिल किए गए टाइटल सूट में अलग से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है।
इसके साथ ही स्थानीय अदालत ने भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल आवंटन के मामले में 23 जून 2017 तक यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। तेजप्रताप यादव के वकील एस.डी. यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, ‘उप न्यायाधीश 11, पटना ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बीपीसीएल के एकपक्षीय आदेश पर अस्थायी रोक लगाई गई है।’ तेजप्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं।
बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि अनीसाबाद बाईपास रोड पर जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है, उसके असली मालिक तेज प्रताप यादव नहीं हैं। इस आरोप के मद्देनजर, बीपीसीएल ने 29 मई को तेज प्रताप को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। यह नोटिस बीपीसीएल (पटना) के क्षेत्रीय प्रबंधक (खुदरा) मनीष कुमार ने भेजा था। शिकायत में कहा गया है कि तेज प्रताप ने गलत जानकारी देकर पेट्रोल पंप लिया। उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया, जो बीत गया।
तेज प्रताप ने साल 2012 में लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और इस साल 27 फरवरी को लाइसेंस जारी कर दिया गया, जो एम/एस लारा ऑटोमोबाइल्स के नाम पर था, जिसके मालिक तेज प्रताप हैं। शिकायत के मुताबिक, मंत्री ने आवेदन में गलत सूचना दी कि जमीन उनके नाम पर है। जमीन का असली मालिक एम/एस ए.के.इंफोसिस्टम्स है, जिसने कभी तेज प्रताप को अपनी जमीन लीज पर नहीं दी।
साभार-khaskhabar.com













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