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पणजी । गोवा में अब प्लास्टिक बैग्स खरीदने और बेचने वालों की खैर नहीं है। पर्रिकर सरकार ने प्लास्टिक बैग्स की खरीद-फरोख्त करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। नया नियम एक जुलाई 2017 से लागू हो जाएगा। गोवा के मुख्मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि राज्य में जुलाई से प्लास्टिक बैग्स खरीदने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि जो भी प्लास्टिक का थैला खरीदता या बेचता पाया गया, उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पर्रिकर ने राज्य की जनता से बाजार जाते समय कपड़े का बैग साथ ले जाने की आदत डालने की अपील की है।
एक समारोह के दौरान पर्रिकर ने कहा कि हमें प्लास्टिक के बैग्स का उपयोग बंद करना होगा। प्लास्टिक बैग्स खरीदने और बेचने वाले पर भारी जुर्माना लगेगा जो 5000 रुपए तक होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जुर्माने की राशि में थोड़ी राहत दी जा सकती है लेकिन यह प्रतिबंध सख्ती से लागू होगा। उन्होंने कहा कि अगर नागरिक गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो राज्य सरकार सही से काम नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने कहा, हम राज्य सरकार से स्वच्छ शहर मुहैया कराने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन हम सडक़ किनारे कचरा फेंकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजमार्गों से कचरे के ढेर हटाने की पहल शुरू की है लेकिन देखा गया है कि कचरा हटाने के बाद फिर से इकट्ठा हो जाता है। पर्रिकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन, गोवा में हालात खराब है। ऐसे में स्वच्छता को ध्यान में रखने हुए यह फैसला लिया जा रहा है।
साभार-khaskhabar.com













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