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नई दिल्ली । भारतीय रेलवे बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है कि अब ट्रेन के आरक्षित कोच में रात 10.00 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आमतौर पर चेक नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर ट्रेन में यात्री रात 10 बजे के बाद सवार होता है तो उसके टिकट की जांच की जा सकती है। रात में टिकट की चेकिंग तभी की जा सकेगी, जब ट्रेन रात को रवाना हो रही हो या विजिलेंस विभाग को बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के कोच में होने का शक हो।
रेलवे ने रियायती टिकटों के मामले में अपने नियमों में बदलाव किया है। अब रियायती टिकट लेने वाला यात्री अपने किसी परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। इस बारे में रेलवे ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक अभी यह व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति ने रेल टिकट लिया है, लेकिन वह यात्रा नहीं कर पा रहा तो उस स्थिति में वह अपने ब्लड रिलेशन में अपना टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिनके तहत यात्रा से 24 घंटे पहले रेलवे को इसकी सूचना भी देनी होती है, लेकिन अब रेलवे ने इस मामले में नया नियम जारी किया है।
अगर किसी यात्री ने रियायती रेल टिकट लिया है तो उस स्थिति में वह अपने किसी ऐसे परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकता, जो रियायत का हकदार नहीं है।
साभार-khaskhabar.com













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