Bad luck comes from having these things at the main door of the house, the person remains buried under debt.
Read Moreमथुरा। दवाई की तरह मिठाई आवश्यक सेवाओं में शामिल है, यानी आॅड इविन नियम के तहत बाजार बंदी के दिन भी मेडिकल स्टोरों की तरह मिठाई की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन कचैडी किसी भी दिन नहीं बेची जा सकती है। रविवार को काचैडी बेचने पर डिप्टी कलक्टर ने दुकान के मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर डिप्टी कलक्टर राजीव उपाध्याय ने दुकानदार व जनसामान्य द्वारा मास्क, फेस कवर पहनने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के लिये मण्डी रोड़ व कृष्णा नगर के बाजारों का आकस्मिक निरीक्षण किया।
कृष्णा नगर में भ्रमण के दौरान डिप्टी कलक्टर उपाध्याय ने मोहन मिष्ठान भंडार पर लॉकडाउन में प्रतिबंधित कचोडी बिकते हुए पायीं। डिप्टी कलक्टर राजीव उपाध्याया ने बताया कि 25-30 लोग दुकान के बाहर खड़े होकर कचैडी खा रहे थे।
जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। दुकान पर खड़े सभी लोग आपस में सटे हुए थे तथा कचैडी खाने के कारण मास्क अथवा फेस कवर स्वाभाविक रूप से नहीं लगा था, जो कि वैश्विक महामारी की भयावहता को दृष्टिगत रखते उचित नहीं है।
कृष्णा नगर चैकी इंचार्ज को तत्काल बुलाकर मोहन मिष्ठान भंडार के स्वामी नंदकिशोर अग्रवाल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया गया तथा प्रतिबंधित कचैडी जब्त कर ली गयीं।
डिप्टी कलक्टर उपाध्याय ने मथुरा के सभी मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि वह लॉकडाउन में प्रतिबंधित कचैड़ी व समोसा का विक्रय न करें तथा अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर पहनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
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